
IIFL सिक्योरिटीज को SAT से मिली बड़ी राहत, नए ग्राहक जोड़ने के खिलाफ SEBI के आदेश पर लगाई रोक
ब्रोकिंग फर्म IIFL सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से बड़ी राहत मिली है। SAT ने IIFL सिक्योरिटीज के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर SEBI के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें रेगुलेटर ने ब्रोकिंग फर्म पर 2 साल तक नए क्लाइंट्स जोड़ने से मना किया था। SAT के इस अंतरिम आदेश के बाद IIFL सिक्योरिटीज के शेयरों में जोरदार तेजी दिखी है। फिलहाल ये 6% से ज्यादा चढ़कर 64.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसके पहले मार्केट रेगुलेटर SEBI ने IIFL सिक्योरिटीज पर पेनल्टी भी लगाई थी, उस पर भी SAT ने रोक लगा दी थी।

ब्रोकिंग फर्म IIFL Securities को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से बड़ी राहत मिली है। SAT ने IIFL सिक्योरिटीज के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर SEBI के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें रेगुलेटर ने ब्रोकिंग फर्म पर 2 साल तक नए क्लाइंट्स जोड़ने से मना किया था। SAT के इस अंतरिम आदेश के बाद IIFL सिक्योरिटीज के शेयरों में जोरदार तेजी दिखी है।
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फिलहाल ये 6% से ज्यादा चढ़कर 64.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसके पहले मार्केट रेगुलेटर SEBI ने IIFL सिक्योरिटीज पर पेनल्टी भी लगाई थी, उस पर भी SAT ने रोक लगा दी थी। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने पाया था कि IIFL सिक्योरिटीज ने ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल किया है और इसमें घालमेल किया है और इसलिए ब्रोकरेज को दो साल के लिए नए ग्राहक लेने से रोक दिया था। SEBI ने अपने आदेश में कहा था कि IIFL ने SEBI के 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया है और रेगुलेटरी निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए सर्कुलर के मूल आधार की साफ तौर पर अवहेलना की है। ब्रोकिंग फर्म ग्राहकों के बैंक खातों का उचित नामकरण करने में नाकाम रही। क्लाइंट्स का फंड का अपने फंड्स के साथ गोलमाल किया और उस फंड्स का अपने लिए इस्तेमाल किया।
