
Assam Second Marriage: Assam में पहली पत्नी के जिंदा होते हुए नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी
इस आदेश पर असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिश्वा शर्मा ने कहा यह नियम पहले भी था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब, हमने इसे लागू करने का फैसला किया है।

असम की Himanta Biswa Sarma सरकार ने अपने कर्मचारियों पर जीवनसाथी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है और दूसरा विवाह करने पर कार्रवाई करने की बात कही है। असम सरकार ने साफ किया है कि Personal Law में भले ही दूसरी शादी करने की इजाजत हो तो भी दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होगी। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसमें तलाक के मानदंड के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।
Also Read: X पर पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेकर क्यों मचा घमासान ?
पत्र में कहा गया, ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो।’ पत्र में कहा गया है कि इसी तरह, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी जिसका पति जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश पर असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिश्वा शर्मा ने कहा यह नियम पहले भी था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब, हमने इसे लागू करने का फैसला किया है।
