SEBI On Finfluencers: फिनफ्लूएंसर्स के लिए सख्त रेगुलेटरी, अब स्टॉक BUY-SELL की नहीं देंगे सलाह
SEBI News Update: रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एक बार फिर से फिनफ्लूएंसर्स (Finfluencers) के लिए सख्त रुख अपनाया है। अब फिनफ्लूएंसर्स स्टॉक मार्केट एजुकेशन (Stock Market Education) के नाम पर किसी को स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे सकते हैं।

SEBI On Finfluencers: शेयर बाजार के रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एक बार फिर से फिनफ्लूएंसर्स (Finfluencers) के लिए सख्त रुख अपनाया है। सेबी ने अपने निर्देश में कहा कि अब फिनफ्लूएंसर्स स्टॉक मार्केट एजुकेशन (Stock Market Education) के नाम पर किसी को स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा वह करेंट मार्केट प्राइसेज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
क्या है पूरी बात
सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने 29 जनवरी 2025 (बुधवार) को सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलरे में रेगुलेटरी ने FAQ जारी किया। FAQ में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सेबी ने कहा कि जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वह प्रतिबंधित एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। यह लोग किसी बातचीत, स्पीच, वीडियो, टिकर, स्क्रीनशेयर आदि के जरिये स्टॉक्स फ्यूचर प्राइसस की सलाह या सिफारिश नहीं कर सकते हैं। इसेक अलावा वह बीते तीन महीने के स्टॉक मार्केट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
कई फिनफ्लूएंसर्स देते हैं निवेश की सलाह
वर्तमान में कई फिनफ्लूएंसर्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन वह स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम पर स्टॉक्स को खरीदने और बेचने की सलाह देता है। ऐसे में सेबी इन फिनफ्लूएंसर्स पर सख्त कार्रवाई करेगा। सेबी के सर्कुलर के अनुसार रजिस्टर्ड व्यक्ति को अनधिकृत सलाह या अस्वीकृत रिटर्न दावा करने की अनुमति नहीं है। वह किसी भी प्रकार के लेनदेन की जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं।
