scorecardresearch

SEBI Deadline: 30 सितंबर से पहले करें ये काम, वरना बंद हो जाएगा Demat Account

सेबी ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि बाद में किसी की मृत्यु या दुर्घटना होने के बाद नॉमिनी को वो शेयर या फंड्स दिए जा सके। क्योंकि बाद में अगर क्लेम में कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए सेबी या ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा।

Advertisement
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है

30 सितंबर से पहले आपको एक काम करना होगा वरना आपका म्युचुअल फंड और डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन है। उसका पालन करें वरना सेबी सभी डीमैट अकाउंट्स को बंद कर देगा। इससे पहले नॉमिनी एड करने की कटऑफ तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था।

advertisement

Also Read: Stocks to Watch:आज किन शेयरो पर रहेगी नजर

सेबी ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि बाद में किसी की मृत्यु या दुर्घटना होने के बाद नॉमिनी को वो शेयर या फंड्स दिए जा सके। क्योंकि बाद में अगर क्लेम में कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए सेबी या ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा। नॉमिनी का मतलब वह व्यक्ति है जो संबंधित व्यक्ति के अचानक निधन पर वह निवेश राशि पाने का हकदार होगा।

नॉमिनी एड करने की कटऑफ तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था
नॉमिनी एड करने की कटऑफ तारीख 31 मार्च, 2023 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।