सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लगाया, 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
रेग्युलेटर ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया तथा उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं पर कंपनी से धन के हेर-फेर के लिए शेयर बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
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सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अतिरिक्त, रेग्युलेटर ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया तथा उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अपने 222 पृष्ठ के अंतिम आदेश में सेबी ने खुलासा किया कि अनिल अंबानी और आरएचएफएल के शीर्ष अधिकारियों ने लोन की आड़ में आरएचएफएल से धन को अपने से जुड़ी संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई। बाजार के जानकारों ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए "एडीए समूह के अध्यक्ष" के रूप में अपनी स्थिति और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी इनडायरेक्ट शेयरहोल्डिंग का लाभ उठाया।
आरएचएफएल का शेयर मूल्य, जो मार्च 2018 में 59.60 रुपये था, धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद मार्च 2020 तक गिरकर 0.75 रुपये हो गया।