आधार कार्ड क्यों नहीं है नागरिकता का प्रमाण? जान लीजिए जवाब
र्षों से भारत में रह रहे लोगों को भी अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है- खासतौर पर जब आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी अब नागरिकता प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माने जा रहे हैं।

Aadhaar Card: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष समीक्षा ने नागरिकता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर पुलिस और सरकारी एजेंसियां संदिग्ध नागरिकों की पहचान कर रही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वर्षों से भारत में रह रहे लोगों को भी अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है- खासतौर पर जब आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी अब नागरिकता प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माने जा रहे हैं।
चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल 11 दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और सरकारी सेवा प्रमाण शामिल हैं।
आधार कार्ड क्यों नहीं है नागरिकता का प्रमाण?
आधार एक्ट की धारा-9 साफ कहती है कि आधार संख्या नागरिकता या निवास प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड होना यह सिद्ध नहीं करता कि व्यक्ति भारत का नागरिक या निवासी है; यह केवल पहचान के दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
इसी तरह, पैन कार्ड और राशन कार्ड भी ऐसे दस्तावेज हैं जो पहचान तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता नहीं। वोटर कार्ड, जो आम तौर पर भारतीय लोकतंत्र की पहचान माना जाता है, अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा रहा।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड का आधार अगर पुराने मतदाता सूची से लिया गया है, तो उसकी वैधता स्वतः संदिग्ध हो जाती है।
उद्योगपतियों और नागरिक संगठनों ने इस प्रक्रिया को बिहार चुनाव से पहले राजनीतिकरण करार दिया है, तो वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नागरिकता के दस्तावेजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का एक अवसर भी है।
कैसे होगा नागरिकता का प्रमाण?
नागरिकता का प्रमाण केवल पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और विशेष मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नागरिकता प्रमाण पत्र ही बन सकता है। बाकी सारे दस्तावेज- चाहे वे पहचान, निवास, या आय से जुड़े हों सहायक तो हैं, लेकिन निर्णायक नहीं।