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ITR Filling 2025: HRA क्लेम करते समय मकान मालिक का PAN देना जरूरी है या नहीं? जानें यहां जवाब

क्या HRA क्लेम करते समय मकान मालिक का PAN नंबर (PAN of Landlord) देना जरूरी होता है? आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं।

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Freelancers often slip up while filing their ITR, risking penalties, interest, or tax notices. (Photo: India Today/Generative AI by Vani Gupta)

अगर आप नौकरी करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) का दावा किया जा सकता है। लेकिन जब आप साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) करते हैं तो एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या HRA क्लेम करते समय मकान मालिक का PAN नंबर (PAN of Landlord) देना जरूरी होता है?

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HRA क्या होता है?

सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सैलरी के साथ-साथ HRA भी मिलता है। यह एक तरह का खर्च होता है जो उस व्यक्ति को मिलता है जो किराए के मकान में रहता है। अच्छी बात यह है कि आयकर विभाग HRA पर टैक्स में छूट (Tax Exemption on HRA) देता है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो सकती है।

PAN नंबर कब देना पड़ता है?

अगर आप एक साल में अपने मकान मालिक को ₹1 लाख या उससे ज्यादा किराया देते हैं यानी हर महीने ₹8,333 से ज्यादा तो आपको अपने नियोक्ता (employer) को मकान मालिक का PAN नंबर देना जरूरी होगा। यह जानकारी आप फॉर्म 12BB में भरते हैं, ताकि सही तरीके से HRA छूट मिल सके।

वहीं, अगर आपका सालाना किराया ₹1 लाख से कम है तो आपको मकान मालिक का PAN नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल किराए की रसीद (Rent Receipt) और मकान मालिक का नाम-पता ही काफी होता है।

PAN नहीं देने पर क्या ऑप्शन है?

कई बार मकान मालिक PAN नंबर देने से मना कर देता है या कहता है कि उसके पास PAN ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उससे एक डिक्लेरेशन लेटर (Declaration Letter) ले सकते हैं, जिसमें यह लिखा हो कि उसके पास PAN नहीं है। साथ ही उसमें मकान मालिक का नाम, पता और कितने महीने का कितना किराया दिया गया, ये सब जानकारी होनी चाहिए।

HRA छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में

एक और जरूरी बात HRA पर टैक्स छूट (HRA Tax Benefit) सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) में मिलती है। अगर आपने नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) चुना है, तो फिर HRA क्लेम करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ITR भरते समय ध्यान से चुनें कि कौन सा सिस्टम आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

ये डॉक्यूमेंट जरूरी

HRA क्लेम करने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं।

  • मकान मालिक का नाम और पता
     
  • किराया रसीद (Rent Receipt)
     
  • रेंट एग्रीमेंट 
     
  • मकान मालिक का PAN नंबर 
     
  • बैंक स्टेटमेंट