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रेलवे बदल रहा ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, काउंटर से टिकट लेने वालों को मिलेगी ये सुविधा

ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर से टिकट बुकिंग से जुड़ा अहम नियम बदलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू होने वाले इस बदलाव से यात्रियों को खास फायदा मिलेगा। जानिए नया नियम क्या है और किसे इसका लाभ मिलेगा।

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In Short

  • 27 अक्टूबर से रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर बुक टिकटों के लिए भी बीमा सुविधा मिलेगी।
  • ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर फिलहाल 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा कवर मिलता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नया नियम लागू करने का निर्देश दिया है, लापरवाही पर रेलवे बोर्ड होगा जिम्मेदार।

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर से टिकट बुकिंग से जुड़ा एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इस बदलाव के बाद रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा मिलेगी। अब तक यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे यह कदम उठा रहा है।

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27 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा नियम?

भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर से काउंटर टिकट पर भी ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा शुरू करने जा रहा है। अभी तक IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को बीमा लेने का विकल्प मिलता था।

लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो ऑनलाइन टिकट बुक करने के बजाय सीधे स्टेशन जाकर टिकट खरीदते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दिया था निर्देश

रेलवे का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है। जून 2023 में ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यह मामला सामने आया था।

इसी महीने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने रेलवे को निर्देश दिया था कि रिजर्वेशन काउंटर से बुक होने वाले टिकटों पर भी बीमा कवर दिया जाए।

कोर्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को बीमा सुरक्षा के मामले में समान सुविधा मिले।

प्रतीकात्मक तस्वीर

यात्रियों को कितना मिलेगा बीमा कवर?

फिलहाल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान मिलने वाली वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना में यात्रियों को मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का कवर मिल सकता है। इसके लिए प्रति यात्री टैक्स समेत सिर्फ 45 पैसे का प्रीमियम देना होता है।

हालांकि, काउंटर टिकट के लिए बीमा प्रीमियम कितना होगा, कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसे लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

काउंटर से टिकट लेने वालों को होगा फायदा

रेलवे के इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा, जो टिकट बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन के काउंटर पर निर्भर रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने वाले यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि निर्देश लागू करने में लापरवाही होने पर रेलवे बोर्ड सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।