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Income Tax Rules: बीते 6 महीने में बदल गए टैक्स से जुड़े कई नियम, यहां जानें सबकुछ

करदाताओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स से जुड़े कुछ नियमों को बदलेगी। हालांकि, पिछले साल भी कर से जुड़े कई नियम बदल गए। हम आपको नीचे टैक्स से जुड़े उन नियमों के बारे में बताएंगे जिनमें बदलाव किए गए हैं।

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Experts anticipate rationalising the Income Tax slabs under the new regime. (Photo: GettyImages)

1 फरवरी को यूनियन बजट (Union Budget 2025) पेश होगा। इस बजट में कई बड़े एलान होने की उम्मीद माने जाते हैं। करदाताओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स से जुड़े कुछ नियमों को बदलेगी। हालांकि, पिछले साल भी कर से जुड़े कई नियम बदल गए। हम आपको नीचे टैक्स से जुड़े उन नियमों के बारे में बताएंगे जिनमें बदलाव किए गए हैं।

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पिछले बजट में हुए कई बदलाव

 जुलाई  2024 में बजट 2024 को पेश किया गया था। पिछले साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसके मई में हुए लोकसभा चुनाव के कारण पूर्ण बजट जुलाई के अंत में पेश किया गया था। जुलाई के बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्स नियमों (Income Tax Rule) में 5 मुख्य बदलाव किए थे।   

टैक्स स्लैब

Budget 2024-25 में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव किए गए थे। यह बदलाव करदाताओं को राहत देने के लिए किया गया था। अब नई कर व्यवस्था का टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार हैं-

इनकम टैक्स की दरें
0 से 3 लाख रुपये  कोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख रुपये 5 फीसदी
6 से 9 लाख रुपये 10 फीसदी
9 से 12 लाख रुपये 15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपये 20 फीसदी
15 लाख रुपये से ्अधिक  30 फीसदी

नया टैक्स स्लैब मिडिल इनकम वाले करदाताओं को 17,500 रुपये की सेविंग करने में मदद करता है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी (Increase in Standard Deduction)

स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। फैमिली पेंशनर्स के लिए यह लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। सरकार ने रिटायर्ड और सैलरीड टैक्सपेयर को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। 

NPS डिडक्शन में इजाफा 

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System -NPS) में योगदान की सीमा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया। यह फैसला रिटायरमेंट फंड में ज्यादा निवेश के लिए लिया गया।

कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव (Changes in capital gains tax)

बजट 2024-25 में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन () को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया। वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। यह निर्णय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए लिया गया।

लग्जरी गुड्स पर TCS

सरकार ने लग्जरी सामानों पर TCS यानी Tax Collection at Source लगाने का फैसला लिया है। यह नियम 1 जनवरी से लागू हो गया है। 10 लाख रुपये से ज्यादा प्राइस वाले सामानों पर टीसीएस लगता है। यह फैसला महंगे सामान के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और कर चोरी को रोकने के लिए लिया गया।

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