New Tax Bill: आ गया नया टैक्स कानून, 10 प्वाइंट में समझें आम आदमी पर इसका असर
New Income Tax Bill: न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश हो गया है। नया आयकर कानून पुराने नियमों से काफी अलग है। इस आर्टिकल में 10 प्वाइंट के जरिये जानें नए आयकर कानून का असर आम जनता पर कैसे पड़ेगा।

New Income Tax Bill: संसद में बजट सत्र चल रहा हैय़ यह सत्र अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस सत्र में बजट से जुड़े कई बिलों को पेश किया गया है। इस बिल में नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill 2025) भी शामिल है। आपको बता दें कि न्यू इनकम टैक्स बिल 63 साल के बाद पेश हुआ है। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा।
बिल पेश होने से पहले इसका ड्राफ्ट सामने आया है। इस ड्राफ्ट से अंदाजा लग गया है कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या बदलाव होने वाले हैं और इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। नए टैक्स बिल को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि इसका असर आम जनता पर कैसे पड़ेगा। हम आपको नीचे Income Tax Bill 2025 से जुड़ी बातें 10 प्वाइंट में बताएंगे।
क्या है न्यू इनकम टैक्स बिल (What is New Income Tax Bill)
सरकार टैक्स से जुड़े कानून को आसान बनाने के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल ला रही है। इस बिल के पास हो जाने पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। यह एक्ट टैक्स सिस्टम को आसान बनाने, टैक्स पेमेंट में सुधार लाने और टैक्स चोरी पर लगाम कसने में मदद करेगा।
कम होगी पेज की संख्या
आम लोगों को आयकर कानून समझ आए इसके लिए इनकम टैक्स बिलों के पेज को कम किया गया है। 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 थे, लेकिन 2025 के 1961 इनकम टैक्स बिल में केवल 622 पेज है। इस बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं।
आया 'Tax Year' का नया कॉन्सेप्ट
2025 के टैक्स बिल में टैक्स ईयर (Tax Year) का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को पूरी तरह से हटा दिया गया। कई बार टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को लेकर कन्फ्यूज रहते थे। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया। न्यू इनकम टैक्स बिल में फाइनेंशियल ईयर को ही टैक्स ईयर कहा जाएगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं
न्यू इनकम टैक्स बिल में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट में भी न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में 75,000 रुपये और ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा टैक्स
CBDT को मिला नया अधिकार
न्यू टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी अब स्वतंत्र रूप से योजनाएं शुरू कर सकती हैं। उसे स्कीम शुरू करने के लिए संसद से संपर्क नहीं करना होगा।
कैपिटल गेन की दर में नहीं हुआ बदलाव
न्यू इनकम टैक्स बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक कैपिटल गेन की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 फीसदी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5 फीसदी पर स्थिर रहेगा।
पेंशन, एनपीएस और इंश्योरेंस पर मिली छूट
न्यू इनकम टैक्स बिल में पेंशन (Pension), एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस (Insurance) पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund), ग्रेच्युटी (Gratuity) और पीएफ (Provident Fund-PF) कंट्रीब्यूशन में टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड (ELSS Mutual Fund) में भी टैक्स राहत दी जाएगी।
टैक्स चोरी पर लगेगी पेनल्टी
New Tax Bill टैक्स चोरी को लेकर काफी सख्त हो गया है। अगर कोई जानबूझकर टैक्स चोरी करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और ज्यादा ब्याज के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इनकम को छुपाता है तो उसका अकाउंट सीज हो जाएगा।
E-KYC हो गया अनिवार्य
नए टैक्स बिल में टैक्स सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नए एक्ट में ई-केवाईसी (e-KYC) और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। ई-फाइलिंग (E-Filing) प्रोसेस होने से टैक्स पेमेंट में भी क्लीयेरिटी आएगी।
एग्रीकल्चर इनकम पर मिलेगी टैक्स छूट
एग्रीकल्चर इनकम (Agriculture Income) को भी कर-मुक्त (Tax Free) किया गया है। इसके अलावा धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
स्पष्ट नियम और आसान शब्द
आयकर अधिनियम 1961 में कई ऐसे क्लिष्ट शब्द यानी मुश्किल नियम थे जो आम जनता को समझने में परेशानी होती थी। नियमों को लेकर कोई विवाद न हो इसके लिए New Tax Bill में स्पष्ट नियमों और आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

