Health Insurance हो या Life Insurance, अगर बीमा कंपनियां नहीं दे रहीं Claim तो यहां करें शिकायत | Toll Free Number
शिकायत कराने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सुझाए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Insurance Claim Reject: देश में ज्यादातर मध्यमवर्गीय लोग ही बीमा लेते हैं। लोग अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर बीमा कंपनियां आपको क्लेम देने से मना कर दें। ऐसे में आपको मानसिक तनाव होना लाजमी है क्योंकि अकसर क्लेम की राशि करोड़ो में हो सकती है।
कहां शिकायत करें यह जानने से पहले, यह जान लेना जरूरी है कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहा है। बीमा कंपनियां गलत जानकारी, गलत दस्तावेज, अपर्याप्त बीमा राशि, एक्सपायर पॉलिसी, क्लेम अगेंस्ट एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड के दौरान क्लेम करने पर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं।
अब अगर आपने सब देख लिया है और आप अपनी तरफ से सही चीज के लिए क्लेम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्टर कर रही है तो घबराएं नहीं। आपको क्लेम जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सुझाए हैं।
चलिए जानते हैं इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और आपक कहां शिकायत कर सकते हैं?
यदि आप अपनी बीमा कंपनी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप
- अपने बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराएं या फिर बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) से संपर्क करें।
- अपनी शिकायत लिखित रूप में जरूरी दस्तावेजों के साथ दें
- अपनी शिकायत की लिखित रसीद लें, जिसमें तारीख भी हो। बीमा कंपनी को आपकी शिकायत का समाधान शिकायत मिलने के दो हफ्ते के अंदर करना होगा।
यदि दो हफ्ते के अंदर इसका समाधान नहीं होता है या आप बीमा कंपनी द्वारा बताए गए समाधानों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए माध्यमों से IRDAI के पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण विभाग के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं:
- IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल - बीमा भरोसा सिस्टम-https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर सीधे शिकायत दर्ज करें
- शिकायत ईमेल के माध्यम से complaints@irdai.gov.in पर भेजें
- टोल फ्री नंबर 155255 (या) 1800 4254 732 पर कॉल करें