Gold Rule: दुबई से भारत कितना सोना ला सकते हैं? जानें नियम और कस्टम ड्यूटी
अगर आप दुबई से सोना ला रहे हैं, तो ड्यूटी-फ्री लिमिट का ध्यान रखें। आर्टिकल में गोल्ड की लिमिट और उसके नियमों के बारे में जानते हैं।

भारतीय हमेशा दुबई से सोना खरीदना चाहते हैं। अक्सर कोई दुबई जाता है तो उन्हें वहां से गोल्ड लाने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की तुलना में दुबई में गोल्ड की कीमत कम होती है। अगर आप भी दुबई से गोल्ड लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक बार उसके नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।
हाल ही में कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव की गोल्ड स्मगलिंग (Gold Smuggling) मामले में गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। तो आइए जानते हैं कि दुबई से भारत कितना सोना ला सकते हैं और कितना कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
दुबई से भारत कितना सोना ला सकते हैं?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार, भारतीय यात्री 1 किलो तक सोना दुबई से ला सकते हैं, बशर्ते वे 6 महीने से ज्यादा समय तक वहां रहे हों और कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करें।
भारतीय यात्री सोने के सिक्के (Gold Coins) और सोने की छड़ें (Gold Bars) ला सकते हैं। लिमिट से ज्यादा सोना लाने वालों को इसे रेड चैनल में घोषित करना होगा ताकि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकें।
ड्यूटी-फ्री गोल्ड की सीमा
दुबई से एक लिमिट के बाद गोल्ड लाने पर ड्यूटी-फ्री होती है। यह लिमिट इस प्रकार है-
- पुरुष यात्री सिर्फ 20 ग्राम तक सोना, जिसकी कीमत ₹50,000 तक ला सकते हैं। यह सोना गहनों, सिक्कों या बार के रूप में होना चाहिए।
- महिला यात्री 40 ग्राम तक सोना ला सकती है। इसकी कीमत 1 लाख रुपये तक हो सकती है।
- 15 साल से कम उम्र के बच्चे 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं। यह सोना गिफ्ट या प्रेजेंट के रूप में होना चाहिए।हालांकि, इसे लाने पर बच्चों के साथ यात्रा कर रहे अभिभावकों को अपना आईडी प्रूफ देना होगा।
कस्टम ड्यूटी का नियम (Gold Import Duty Rules in India)
अगर कोई यात्री ड्यूटी-फ्री सीमा से ज्यादा सोना लाता है, तो उन्हें निम्नलिखित दरों से कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।
पुरुष यात्रियों के लिए 20 ग्राम से ज्यादा गोल्ड लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी देनी होती है। वहीं, 50 ग्राम से 100 ग्राम तक 6% और 100 ग्राम से अधिक सोना लाने पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी देनी होती है।
महिला और बच्चों के लिए 40 ग्राम से 100 ग्राम तक गोल्ड लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी देनी होती है। वहीं, 100 ग्राम से 200 ग्राम तक सोना लाने पर 6% कस्टम ड्यूटी देना होता है। अगर 200 ग्राम से ज्यादा सोना लाते हैं तो 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
इन बातों का रखें ध्यान
सभी यात्रियों को अपने सोने की खरीद से रिलेटिड डॉक्यूमेंट्स कस्टम अधिकारियों को दिखाने होंगे। दुबई से सोना लाने पर अगर आप कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए सोना छुपाकर लाते हैं, तो यह गोल्ड स्मगलिंग के तहत अपराध माना जाएगा। वहीं,लिमिट से ज्यादा सोना लाने वालों को कस्टम विभाग में घोषणा करनी होगी ताकि वे कानूनी रूप से इसे भारत ला सकें।