EPF Claim: PF का पैसा समय पर क्यों नहीं मिलता? जानिए वजह और क्लेम पास करवाने का आसान तरीका
EPFO Rule: अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो आपको क्लेम से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो।

हर जॉब पर्सन की सैलरी में से थोड़ा-थोड़ा पैसा काटकर एक फंड में जमा किया जाता है, जिसे हम PF यानी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) कहते हैं। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद काम आता है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पर लोग इसे पहले भी निकालते हैं।
Employee Provident Fund Organisation (EPFO) का कहना है कि पीएफ निकालने की प्रोसेस अब बहुत आसान है। अब पीएफ से पैसे निकालने के लिए फॉर्म भरना, KYC करवाना होगा और पैसा कुछ ही दिनों में अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कई बार लोग महीनों तक अपने ही पैसे का इंतजार करते रह जाते हैं।
PF क्लेम में देरी क्यों होती है?
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जरा सी भी गड़बड़ी है, जैसे – आधार (Aadhaar Card) गलत, पैन कार्ड (Pan Card) मैच नहीं कर रहा, बैंक अकाउंट डिटेल्स अधूरी हैं, या आपकी कंपनी ने EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट अपडेट नहीं की है तो आपका PF क्लेम वहीं अटक सकता है।
अक्सर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एंप्लॉयर (Employer) ने EPFO वेबसाइट पर एग्जिट डेट ही नहीं डाली होती। बिना एग्जिट डेट के PF का पैसा नहीं निकलता।
फॉर्म भरने में होती है गड़बड़ी
PF निकालने के लिए कई तरह के फॉर्म होते हैं। लोग ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें लंप सम पैसा चाहिए या हर महीने पेंशन। इसी कन्फ्यूजन में गलत फॉर्म भर देते हैं। हम आपको नीचे बताएंगे कि पीएफ में कौन-सा फॉर्म किस काम के लिए होता है।
Form 19 - PF पैसा निकालने के लिए
Form 10C - 10 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारी
Form 10D - 10 साल से ज्यादा सर्विस वालों के लिए पेंशन
Form 15G/15H - TDS से बचने के लिए
आजकल एक नया Composite Claim Form भी आया है, जिससे कई काम एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जिन्हें सरकारी फॉर्म भरने की आदत नहीं है, उनके लिए अब भी ये मुश्किल काम है।
नियमों की परेशानी
अगर आपने e-Nomination नहीं किया है तो क्लेम नहीं हो पाएगा। KYC पूरा होना जरूरी है यानी आधार, पैन और बैंक की जानकारी EPFO में अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत होती है, जो कई बार एंप्लॉयर की तरफ से नहीं होता और क्लेम अटक जाता है।
अगर क्लेम फंस जाए तो क्या करें?
अगर आपका क्लेम फंस जाता है को आपको EPFO Grievance Portal पर शिकायत दर्ज करना चाहिए। आप रीजनल PF ऑफिस जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो कोर्ट में भी केस किया जा सकता है।
PF निकालने से पहले क्या चेक करें?
सबसे पहले आपको EPFO पोर्टल पर KYC और e-Nomination अपडेट चेक करना चाहिए। इसके बाद यह जरूर चेक करें कि एंप्लॉयर ने एग्जिट डेट डाली है या नहीं। अगर आपको फॉर्म सिलेक्शन में कन्फ्यूजन हैं तो आप Composite Claim Form चुनें। अगर TDS से बचाना है तो फॉर्म 15G/15H भरें।