scorecardresearch

income tax refund में देरी का फायदा: जानिए कैसे मिल सकता है आपको लाभ

हर साल करोड़ों भारतीय ITR यानि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन कभी अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आता तो चिन्ता,करने की जरुरत नही है क्योंकि सरकार ने इससे निपटने के लिए भी कुछ प्रावधान लाए हैं। जो सरकार आपको इस देरी के लिए ब्याज देती है।

Advertisement
आयकर रिफंड में देरी का फायदा
आयकर रिफंड में देरी का फायदा

Income Tax Refund Delay Interest Rate: हर साल करोड़ों भारतीय ITR यानि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन कभी अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आता तो चिन्ता,करने की जरुरत नही है क्योंकि सरकार ने इससे  निपटने के लिए भी कुछ प्रावधान लाए हैं। जो सरकार आपको इस देरी के लिए ब्याज देती है। यह ब्याज हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से दिया जाता है। यह ब्याज 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है। साथ अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड देरी से आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।

advertisement

Also Read: रमेश बाबू जो 1200 करोड़ के मालिक है और आज भी काटते है लोगो के बाल

कितना मिलेगा ब्याज?

सरकार आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से ब्याज देती है। यह ब्याज 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है लेकिन अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स के 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

क्यों होती है रिफंड में देरी जाने कारण

E-Verify न कराना, इनकम टैक्स विभाग के ईमेल का जवाब न देना, टीडीएस का न मिलना, गलत बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम अलग-अलग होना, पैन को आधार से लिंक न कराना

Also Watch: Reliance और Tata में छँटनी, गईं 52000 नौकरी…….

कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस

आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए पर जाएं, अपना पैन नंबर, वर्ष और कैप्चा कोड भरें। सबमिट करने के बाद आप अपने रिफंड की सारी जानकारी देख सकते हैं। लिंक (https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html)

रिफंड में देरी हो तो क्या करें

* ईमेल चेक करें: इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल को चेक करें।
* वेबसाइट पर जाएं: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी फाइल का स्टेटस चेक करें।
* शिकायत दर्ज करें: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर शिकायत दर्ज करें।