क्या है Flag Code? क्या है सरकार के नियम? 15 अगस्त पर झंड़ा फहराने से पहले पढ़ें नियम
इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, मंत्रालय ने कहा है कि, "राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पोशाक, वर्दी, नैपकिन आदि जैसे कपड़ों के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता है।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर ने तिरंगे का उपयोग करते समय क्या करें और क्या न करें के बारे में एक रिमाइंडर जारी किया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, मंत्रालय ने कहा है कि, "राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पोशाक, वर्दी, नैपकिन आदि जैसे कपड़ों के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता है।
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कोड के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे का उपयोग करने के लिए क्या करें और क्या न करें :
भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए (handspun) और हाथ से बुने (handwoven) गए ऊन/कपास/रेशम खादी के टुकड़ों से बना होना चाहिए । इसका आकार त्रिकोणीय होना चाहिए और झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए
झंडे का उपयोग किसी भी पर्दे के रूप में नहीं करना चाहिए जैसे निजी अंत्येष्टि (private funerals) सहित रूप में नहीं करना चाहिए।
इसका उपयोग किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कुशन, रूमाल, नैपकिन या किसी ड्रेस सामग्री पर प्रिंट किया जाना चाहिए।
झंडे पर किसी भी प्रकार का अक्षरांकन या लिखावट या चित्रकारी नहीं किया जाना चाहिए।
इसका उपयोग स्पीकर के डेस्क या मंच को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।इसे जमीन या फर्श को छूने या पानी में गिरने नहीं देना चाहिए।
किसी भी वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लपेटा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज से कभी भी कोई भी बिल्डिंग या इमारत को ढकना नहीं चाहिए।
किसी को भी सलामी देने के लिए झंडे को बिलकुल भी ना झुकायें।
भूलकर भी झंडे के रंगों के साथ खिलवाड़ कर के जैसे नीचे भगवा पट्टी के साथ प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।
इसी के साथ बता दें कि प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना एक अपराध है और इसका दोषी पाये जाने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत उसपर कार्रवाई की जा सकती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, संविधान और राष्ट्र का अपमान करने पर व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा , जुर्माना , या दोनों एक साथ भी भुकतने पड़ सकते हैं