नीतीश को झटका: पटना हाईकोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण रद्द किया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। पिछले साल नवंबर में, बिहार सरकार ने दो आरक्षण विधेयकों - बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए) संशोधन विधेयक और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 के लिए गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें मौजूदा 50% से 65% तक कोटा बढ़ाया गया।
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अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के खंड का उल्लंघन
उच्च न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वे अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के खंड का उल्लंघन करते हैं।