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Bharat Jodo Nyay Yatra: भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच Sultanpur Court क्यों जा रहे Congress नेता Rahul Gandhi

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद ने बताया कि MP/MLA कोर्ट नंबर 15 में उनकी तारीख पेशी की तिथि नीयत की गई है। उनके आने की संभावना है। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था।

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यात्रा को मंगलवार को रोककर Sultanpur की MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे
यात्रा को मंगलवार को रोककर Sultanpur की MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे

Congress नेता Rahul Gandhi 'Bharat Jodo Nyay Yatra' लेकर Amethi पहुंचे हैं। इस यात्रा को मंगलवार को रोककर Sultanpur की MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे। उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने इसकी संभावना बताई है। केंद्रीय गृहमंत्री Amit Saha के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल के विरुद्ध 2018 में यहां एक मानहानि परिवाद दायर हुआ था। कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को इस मामले में राहुल को वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि परिवाद में पिछली पेशी 18 जनवरी को हुई थी, जिसमें पहली बार राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट में अपेयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ों न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं। पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुंचकर हम जमानत करा सके। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा था कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं दी गई है। नकल दिलाई जाए ताकि हम आपत्ति दाखिल कर सके। तब कोर्ट ने मुकदमें में ने 20 फरवरी की तारीख नीयत की थी। 

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राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद ने बताया कि MP/MLA कोर्ट नंबर 15 में उनकी तारीख पेशी की तिथि नीयत की गई है। उनके आने की संभावना है। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया था।