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RBI ने ₹2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया, फिलहाल बना रहेगा लीगल टेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, इनकी कानूनी वैधता खत्म नहीं होगी।

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RBI ने ₹2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया, फिलहाल बना रहेगा लीगल टेंडर
RBI ने ₹2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया, फिलहाल बना रहेगा लीगल टेंडर


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को एक बड़ा फैसला कर दिया। रिजर्व बैंक ने 2,000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया। हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 2000 का नोट वैध रहेगा। लेकिन 30 सितंबर तक आप इस बैंक की शाखा में जाकर बदल सकते हैं।

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हालांकि इन नोटों का एक्सचेंज 23 मई से शुरू होगा। 23 मई से आप एक बार में 20,000 की राशि के 2,000 के नोट को दूसरे नोटों में बदल सकते हैं। साथ ही आरबाई ने फिलहाल किसी भी बैंक को 2,000 के नोट जारी करने या एटीएम में रखने  से मना कर दिया है।

केंद्रीय बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकेंगे
केंद्रीय बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकेंगे