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RBI का बड़ा फैसला, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री पेपर

RBI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने होम लोन का भुगतान पूरा कर दिया है, उनके रजिस्ट्री पेपर को 30 दिन के भीतर वापस करना होगा। यह फैसला होम लोन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है। अब जब आप अपना होम लोन चुका देते हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। RBI ने बैंकों को इस दिशा में निर्देश जारी किया है।

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RBI का बड़ा फैसला, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री पेपर
RBI का बड़ा फैसला, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री पेपर

होम लोन चुकाने के बाद रजिस्ट्री पेपर वापस पाने में देरी कई बार ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था लेकिन अब RBI ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अगर आपने कोई होम लोन लिया है और आपने अपना लोन पूरा कर दिया है तो 30 दिन के भीतर आपको Property Paper वापस मिल जाएंगे। अगर ग्राहकों के पेपर खो जाएं या दूसरी किसी वजह से गुम हो जाएं, तो बैंकों को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी और उन्हें नया पेपर बनाकर वापस करना होगा।  

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RBI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने होम लोन का भुगतान पूरा कर दिया है, उनके रजिस्ट्री पेपर को 30 दिन के भीतर वापस करना होगा। यह फैसला होम लोन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है। अब जब आप अपना होम लोन चुका देते हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। RBI ने बैंकों को इस दिशा में निर्देश जारी किया है। अगर कोई बैंक इस निर्देश का पालन नहीं करता है और 30 दिन के भीतर ग्राहकों को उनका रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करता है, तो उसे हर दिन ₹5000 का जुर्माना भरना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने के नियम जारी किए हैं, जिससे बैंकों को ग्राहकों के साथ फेयर और सही तरीके से व्यवहार करने का मौका मिलता है। अब तक, लोगों को अपने प्रॉपर्टी पेपर को प्राप्त करने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते थे और इसके लिए बहुत समय लगता था। अगर किसी होम लोन ग्राहक के प्रॉपर्टी पेपर खो जाते हैं या दस्तावेज खराब हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसी स्थिति में बैंकों को 30 दिन के भीतर नए कागजात बनाकर ग्राहकों को लौटाने होंगे।

इस निर्णय के साथ ही, RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों को ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। अगर कोई बैंक ग्राहकों के दस्तावेज लौटाने में देरी करता है, तो उसे हर दिन ₹5000 के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहकों को उनके प्रॉपर्टी पेपर बिना किसी परेशानी के मिले।