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RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रूपए का लगाया जुर्माना

RBI ने शुक्रवार को कहा कि उसने धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का Audit किया था। आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

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RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर  84.50 लाख रूपए का लगाया जुर्माना
RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रूपए का लगाया जुर्माना

Reserve Bank Of India (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए Central Bank Of India पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का Audit किया था। रिपोर्टों की जांच से पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) की ओर से खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के फैसले के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा था। इसने अपने ग्राहकों से SMS अलर्ट शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय फ्लैट आधार पर वसूला था।

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आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। केंद्रीय बैंक ने कहा, 'नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि होती है और जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।

RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा था
RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा था