
Government Notice: सरकार ने X, YouTube और Telegram को क्यों भेजा नोटिस?
आईटी अधिनियम के तहत आईटी नियम सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सेफ हार्बर वापस ले लिया जाएगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर), YouTube और Telegram को नोटिस जारी कर उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material) को हटाने का निर्देश दिया है। सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक प्रेस रिलीज के अनुसार नोटिस का पालन नहीं करने पर आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को मिलने वाली सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का नुकसान हो सकता है। सेफ हार्बर के नुकसान का अर्थ यह होगा कि प्लेटफॉर्म पर पब्लिश थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म उत्तरदायी होंगे। इस नोटिस में कहा गया है कि इन आवश्यकताओं का अनुपालन न करने को आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1) (B) और नियम 4 (4) का उल्लंघन माना जाएगा।
Also Read: Breaking News: प्रधानमंत्री मोदी ने इज़रायल पर आतंकी हमले की निंदा की
नोटिस में उनके प्लेटफॉर्म पर किसी भी बाल यौन शोषण सामग्री तक पहुंच को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने के महत्व पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं राज्य Rajeev Chandrasekhar ने कहा ''हमने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण सामग्री मौजूद नहीं है।

सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा आईटी अधिनियम के तहत आईटी नियम सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सेफ हार्बर वापस ले लिया जाएगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।