
क्रेडिट कार्ड TCS पर सफाई, 7 लाख तक के खर्चे पर नहीं लगेगा टैक्स
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर किए गए भुगतान को 20% के TCS (Tax Collected at Source) से बाहर कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ परिवर्तन किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक के इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर किए गए भुगतान को 20% के TCS (Tax Collected at Source) से बाहर कर दिया है।

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023 के जरिए क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को LRS में डाल दिया था जिसके बाद सभी खर्चों पर टीसीएस लग गया था लेकिन बाद में सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक साल में 7 लाख रुपये तक के विदेश में किए गए पेमेंट को LRS की सीमा से बाहर रखा जाएगा, यानी उस पर 20% TCS नहीं लगेगा। नई सफाई में डेबिट और क्रेडिट दोनों को शामिल कर दिया गया है। अब डेबिट कार्ड धारक भी 7 लाख की सीमा में टैक्स से बच जाएंगे।
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