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BH सीरीज गाड़ी मालिकों पर सख्ती, रोड टैक्स बकाया रहा तो जब्त हो सकती है गाड़ी

महाराष्ट्र में BH सीरीज गाड़ियों के रोड टैक्स को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। तय समय के भीतर टैक्स नहीं चुकाने पर RTO की जांच के दौरान गाड़ी जब्त की जा सकती है। सात दिन के ग्रेस पीरियड के बाद बकाया रकम पर ब्याज और रोजाना लेट फीस भी लगती है।

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In Short

  • BH सीरीज गाड़ी का रोड टैक्स समय पर नहीं भरने पर वाहन जब्त किया जा सकता है
  • दो साल की अवधि के बाद टैक्स भरने के लिए सात दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है
  • आठवें दिन से बकाया टैक्स पर 2% ब्याज और ₹100 रोजाना लेट फीस लगती है

BH Series Road Tax: महाराष्ट्र में BH यानी भारत सीरीज में रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकों के लिए रोड टैक्स समय पर जमा करना जरूरी हो गया है। राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO को निर्देश दिया है कि तय समय के भीतर रोड टैक्स नहीं चुकाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एनफोर्समेंट स्क्वाड की जांच में टैक्स बकाया मिलने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है।

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BH सीरीज में कैसे देना होता है रोड टैक्स?

आम रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों में रोड टैक्स सामान्य तौर पर 15 साल के लिए एक साथ जमा किया जाता है। वहीं, BH सीरीज में रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकों को रोड टैक्स दो साल की किश्तों में चुकाना होता है।

यह व्यवस्था ऐसी नौकरियों में काम करने वाले लोगों के लिए है, जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है। बार-बार टैक्स पेमेंट की व्यवस्था के चलते नियमों के पालन में कमियां सामने आने के बाद जांच सख्त की गई है।

छत्रपति संभाजीनगर के एक सीनियर RTO अधिकारी के मुताबिक, जुलाई के आखिर में हुई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की राज्य स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसके बाद फील्ड ऑफिस को निर्देश जारी किए गए।

सात दिन बाद लगेगा ब्याज और जुर्माना

BH सीरीज गाड़ी मालिकों को दो साल की अवधि पूरी होने के बाद रोड टैक्स जमा करने के लिए सात दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस अवधि में बकाया टैक्स नहीं चुकाया गया तो आठवें दिन से कार्रवाई शुरू हो सकती है।

बकाया टैक्स रकम पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही 100 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस भी लगती है। महंगी गाड़ियों के मामले में यह बकाया तेजी से बढ़ सकता है। जांच के दौरान टैक्स बकाया पाए जाने पर डिफॉल्टर की गाड़ी जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

कौन ले सकता है BH सीरीज रजिस्ट्रेशन?

सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 51B के तहत BH सीरीज रजिस्ट्रेशन का विकल्प सरकारी और सेमी-सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी इसका फायदा ले सकते हैं, जिनके ऑफिस चार या उससे ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

यह व्यवस्था लगातार अलग-अलग जगह ट्रांसफर होने वाले प्रोफेशनल्स के लिए वाहन ट्रांसफर आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत दूसरे राज्य में जाने पर बार-बार गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन कराने या नया रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं होती।

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महाराष्ट्र में कितनी BH सीरीज गाड़ियां?

दिसंबर 2022 के मध्य तक महाराष्ट्र में BH सीरीज के तहत 13,625 गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं। बाद के वर्षों में इनकी संख्या काफी बढ़ने की बात कही गई है। हालांकि, राज्य में BH सीरीज की गाड़ियों की मौजूदा संख्या का नवीनतम आधिकारिक डेटा RTO अधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।