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ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापन अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे

I&B मंत्रालय के पास अब गेमिंग सामग्री प्लेटफार्मों और ऑनलाइन विज्ञापनों को रेग्युलेट करने की शक्ति होगी। ऑनलाइन मीडिया को विनियमित करने का कदम शुरू में मार्च 2018 में शुरू किया गया था जब तत्कालीन I&B मंत्री स्मृति ईरानी ने डिजिटल सामग्री प्रदाताओं की निगरानी के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था।

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ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापन अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे
ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापन अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे

केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं और ऑनलाइन विज्ञापनों सहित ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के दायरे में लाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। सरकार की तरफ से जारी राजपत्र के मुताबिक सरकार की दूसरी अनुसूची में "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" के दायरे में "ऑनलाइन सामग्री, फिल्म और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों/सामग्री" को शामिल किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि I&B मंत्रालय के पास अब गेमिंग सामग्री प्लेटफार्मों और ऑनलाइन विज्ञापनों को रेग्युलेट करने की शक्ति होगी।

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ऑनलाइन मीडिया को विनियमित करने का कदम शुरू में मार्च 2018 में शुरू किया गया था जब तत्कालीन I&B मंत्री Smriti Irani ने डिजिटल सामग्री प्रदाताओं की निगरानी के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था। अप्रैल में, सरकार ने आईटी नियम, 2021 में संशोधन जारी करके ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने की दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को प्रसारित करने के खिलाफ मीडिया संस्थाओं, प्लेटफार्मों को एक सलाह भी जारी की थी।

I&B मंत्रालय के पास अब गेमिंग सामग्री प्लेटफार्मों और ऑनलाइन विज्ञापनों को रेग्युलेट करने की शक्ति होगी
I&B मंत्रालय के पास अब गेमिंग सामग्री प्लेटफार्मों और ऑनलाइन विज्ञापनों को रेग्युलेट करने की शक्ति होगी