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कई UAN बन गए हैं? ऐसे करें मर्ज, नहीं अटकेगा PF और पेंशन क्लेम

नौकरी बदलते समय अगर आपके नाम पर दूसरा UAN बन गया है तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इससे PF ट्रांसफर निकासी पेंशन और बीमा लाभ में अड़चन आ सकती है। जानिए पुराने और सक्रिय UAN को मर्ज करने का आसान तरीका और आवेदन से पहले जरूरी जांच।

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AI Generated Image

In Short

  • एक से ज्यादा UAN होने पर PF ट्रांसफर और निकासी में देरी हो सकती है।
  • पुराने UAN को ईमेल या नियोक्ता के जरिए सक्रिय UAN से मर्ज कराया जा सकता है।
  • ट्रांसफर से पहले आधार पैन बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी अपडेट होना जरूरी है।

नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारियों को यह पता चलता है कि उनके नाम पर एक से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN बन गए हैं। देखने में यह मामूली गलती लग सकती है, लेकिन बाद में यही PF ट्रांसफर, निकासी और पेंशन क्लेम में परेशानी और देरी की वजह बन सकती है।

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नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का UAN पूरी नौकरी के दौरान एक ही रहना चाहिए। कंपनी बदलने पर केवल नया Member ID बनता है, जिसे पहले से मौजूद UAN के साथ लिंक किया जाना चाहिए।

आखिर दूसरा UAN क्यों बन जाता है?

कई बार नई कंपनी कर्मचारी के पुराने UAN को लिंक करने के बजाय नया UAN बना देती है। इसके अलावा आधार, पैन, जन्मतिथि या दूसरी KYC जानकारी में अंतर होने पर भी नया UAN बन सकता है।

UAN 12 अंकों का एक खास नंबर होता है। कर्मचारी चाहे जितनी बार नौकरी बदले, उसकी अलग-अलग कंपनियों से मिली सभी Member ID एक ही UAN से जुड़ी होनी चाहिए।

दो UAN को मर्ज करने का तरीका

EPFO ने डुप्लीकेट UAN को ठीक करने के लिए दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका ईमेल का है। कर्मचारी uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजकर अपने पुराने और सक्रिय UAN की जानकारी दे सकते हैं।

जांच पूरी होने के बाद EPFO पुराने UAN को बंद कर देता है और नया सक्रिय UAN चालू रहता है। इसके बाद पुराने PF खाते में जमा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करके सक्रिय खाते में लाया जा सकता है।

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दूसरा तरीका अपनी कंपनी या नियोक्ता के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करवाना है। जांच के दौरान EPFO का सिस्टम पुराने UAN की पहचान करके उसे बंद कर देता है और पुराने Member ID को सक्रिय UAN से जोड़ देता है।

EPFO 3.0 पोर्टल पर मिलेंगी पुरानी जानकारियां

EPFO 3.0 पोर्टल के Online Services सेक्शन में Member Service History का विकल्प दिया गया है। यहां कर्मचारी अपनी पुरानी और मौजूदा नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड, Member ID और पहले किए गए ट्रांसफर क्लेम की स्थिति देख सकते हैं।

अगर किसी पुराने PF खाते का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो Form 13 के जरिए Service Transfer Claim किया जा सकता है। इसके अलावा Request for Transfer of Account विकल्प से भी आवेदन किया जा सकता है।

PF खातों को जोड़ना क्यों जरूरी है?

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सभी PF खातों के मर्ज होने से रिटायरमेंट की पूरी बचत एक जगह आ जाती है। इससे खाते को संभालना आसान होता है और एडवांस निकासी या फाइनल सेटलमेंट के समय परेशानी कम होती है।

इससे कर्मचारी की लगातार नौकरी का रिकॉर्ड भी बना रहता है। EPS के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की योग्य सेवा जरूरी है। खाते मर्ज करने से समय से पहले PF निकालने पर होने वाली TDS की परेशानी से भी बचा जा सकता है।

इसके साथ ही EDLI योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को मिलने वाला 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ भी जारी रहता है।

आवेदन से पहले इन चीजों की जांच करें

ट्रांसफर शुरू करने से पहले आधार, पैन, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। EPFO 3.0 पोर्टल के अपग्रेड के कारण कुछ सेवाओं में अस्थायी देरी हो सकती है। कर्मचारी Track Claim Status विकल्प से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।