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EPFO ने बदला नियम, अब इस काम के लिए डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं

EPFO Rule: EPFO ने प्रोफाइल अपडेट के नियम बदले, अब बिना किसी दस्तावेज के UAN से जुड़ी डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं। इस नियम के बारे में आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

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EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए प्रोफाइल अपडेट को आसान बना दिया है। अब मेंबर्स बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए अपने आधार से जुड़े UAN (Universal Account Number) को अपडेट कर सकते हैं।

EPFO प्रोफाइल अपडेट: क्या बदला है?

अब दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स आसानी से नाम, जन्मतिथि, जेंडर, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, UAN आधार से लिंक अनिवार्य है। प्रोफाइन अपडेट के लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पहले ईपीएफओ प्रोफाइल अपडेट के लिए नियोक्ता से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिससे 28 दिन लग जाते थे।

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नए नियम के अनुसार, जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है, उन्हें प्रोफाइल अपडेट के लिए नियोक्ता की मंजूरी लेनी होगी। अगर आधार और EPF डिटेल्स में कोई गलती है, तो मंजूरी में देरी हो सकती है।

आधार-पैन लिंक जरूरी

EPF अकाउंट अपडेट या निकासी के लिए आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य है। हालांकि, गलत जानकारी या डेटा मिसमैच होने पर प्रोसेस में देरी हो सकती है।

UAN क्या है और क्यों जरूरी है?

UAN (Universal Account Number) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो पीएफ अकाउंट मॉनिटर करने में मदद करता है। इस नंबर के जरिये बैलेंस चेक, विड्ऱॉल और अन्य बदलाव करने के साथ रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए UAN एक्टिवेशन और बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

EPF प्रोफाइल कैसे अपडेट करें? (How to update EPF profile?)

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
     
  • UAN, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
     
  • "Manage" ऑप्शन पर क्लिक करें।
     
  • "Modify Basic Details" ऑप्शन सेलेक्ट करें।
     
  • आधार कार्ड के अनुसार जानकारी अपडेट करें और सबमिट करें।
     
  • "Track Request" सेक्शन में जाकर स्टेटस चेक करें।
     

EPFO के नए नियमों के तहत 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को अब प्रोफाइल अपडेट के लिए कंपनी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे 28 दिन लगने वाली देरी खत्म होगी और प्रोसेस तेज होगी। हालांकि, आधार-पैन लिंक अनिवार्य रहेगा और UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है तो कंपनी की मंजूरी जरूरी होगी।