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आज से बदल गए ये 7 नियम , सीधा आपकी जेब पर होगा असर!

अक्टूबर महीने की शुरुआत अपने साथ कई बदलाव लेकर आई है। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

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Changed from October
Changed from October

अक्टूबर महीने की शुरुआत अपने साथ कई बदलाव लेकर आई है। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 

LPG की कीमतों में बदलाव
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपये महंगे हो गए हैं। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 1740 रुपये का हो गया है। गनीमत है कि त्योहारों से पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 803 रुपये का ही मिलेगा। 

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सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव
केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में एक बड़ा बदलाव किया  है। आज से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट संचालित कर सकेंगे। अगर किसी बच्ची का अकाउंट किसी रिश्तेदार के जरिये खुला है तो ये खाता बच्ची के कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा न हो पाने पर खाते को रद्द माना जाएगा। 

सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)
फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लागू होने वाला सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी STT आज से बढ़ जाएगा। ऑप्शन्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अब 0.1 फीसदी लगेगा। जबकि फ्यूचर्स पर 0.02 फीसदी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। 

बोनस शेयर के नियमों में बदलाव
बाजार नियामक सेबी ने बोनस शेयर के कारोबार में तेजी लाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। ये नया नियम आज से लागू हो गया है। इस नियम के तहत अब निवेशक बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट के दो दिन बाद ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकेंगे। 

TDS दरों में बदलाव
TDS से जुड़ा एक अहम बदलाव आज से लागू हो जाएगा। इसके तहत आज से केंद्र और राज्य सरकार के विशेष बॉन्ड पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मकान किराया भुगतान पर भी टीडीएस दरों में बदलाव किया गया है। 

इंश्योरेंस नियमों में बदलाव
इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल को जारी कर दिए थे। इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक नए नियम लागू करने का समय दिया गया था। अब आज से नए नियमों के तहत कैशलेस क्लेम का रिक्वेस्ट मिलने पर बीमा कंपनियों को एक घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फाइनल अप्रूवल भी तीन घंटे भीतर ही देना होगा। 

बढ़ी न्यूनतम मजदूरी
केंद्र सरकार ने आज से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का एलान किया है। अब निर्माण और साफ सफाई करने वाले अकुशल श्रमिकों को 783 रुपये प्रति दिन, अर्ध कुशल श्रमिकों को 868 रुपये प्रति दिन और कुशल श्रमिकों को 1035 रुपये रोजाना देना अनिवार्य होगा।