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ITR Filing: जानिए कौन 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस तिथि के बाद, यदि कोई व्यक्ति अपनी ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है।

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो आज ही कर दें। क्योंकि ऐसा न करने पर आपको 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालाँकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोग बिना किसी लेट फीस के भी ITR फाइल कर सकते हैं। 

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ITR फाइलिंग की Last Date 

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस तिथि के बाद, यदि कोई व्यक्ति अपनी ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है।

लेट फीस 

1. यदि आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको निम्नलिखित लेट फीस का भुगतान करना होगा:
2. यदि आपकी वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है तोआपको ₹1,000 की लेट फीस का भुगतान करना होगा।
3. यदि आपकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है: आपको ₹5,000 की लेट फीस का भुगतान करना होगा।

Also Read: Income Tax Return File: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का 31 जुलाई को आखिरी मौका, नहीं करने पर देना होगा जुर्माना, समय पर रिटर्न भरने के जाने फायदे

कौन लोग 31 जुलाई के बाद ITR फाइल कर सकते हैं?

व्यवसायी और ऑडिट आवश्यकताएँ

व्यवसायी और वे व्यक्ति जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक है, उन्हें ITR फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है। आयकर विभाग ने इन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है ताकि वे अपने खातों का ऑडिट एक मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट से करा सकें और फिर अपनी ITR फाइल कर सकें।


अंतरराष्ट्रीय लेनदेन

कुछ व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ऐसे व्यवसायों को भी ITR फाइल करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके अलावा, कुछ घरेलू लेनदेन के लिए भी इसी प्रकार की छूट दी जाती है।

ITR फाइलिंग में मदद

आयकर विभाग का हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है, जो करदाताओं को ITR फाइलिंग से लेकर कर भुगतान तक की सेवाएं प्रदान करता है। यह हेल्पडेस्क कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता करता है।

ITR फाइलिंग की प्रक्रिया

ITR फाइल करने की प्रक्रिया सरल है।

1. पंजीकरण: आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण करें।

2. फॉर्म का चयन: अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें।

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3. जानकारी भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि आय, कटौतियाँ आदि।

4. दस्तावेज़ अपलोड करें: यदि आवश्यक हो, तो संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।

5. भुगतान करें: यदि कोई कर बकाया है, तो उसका भुगतान करें।

6. रिटर्न जमा करें: सभी जानकारी भरने के बाद, ITR फाइल करें और ई-वेरिफाई करें।

अंतिम तिथि चूकने के परिणाम

यदि आप 31 जुलाई की अंतिम तिथि चूक जाते हैं, तो भी आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप 31 दिसंबर 2024 तक लेट ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपको दंड का सामना करना पड़ेगा।

1. लेट ITR: यदि आप अपनी ITR 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं, तो आपको ₹1,000 या ₹5,000 की लेट फीस का भुगतान करना होगा, आपकी आय के अनुसार।

2. अपडेटेड ITR: यदि आप लेट ITR फाइल करने के बाद भी कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। इस पर आपको अतिरिक्त कर का 25% भुगतान करना होगा।

ITR फाइलिंग

ITR फाइलिंग का समय नजदीक है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप समय पर अपनी रिटर्न फाइल करें। यदि आप 31 जुलाई की अंतिम तिथि चूक जाते हैं, तो भी आपके पास लेट और अपडेटेड ITR फाइल करने के विकल्प हैं। हालांकि, दंड से बचने के लिए समय पर फाइलिंग करना सबसे अच्छा है। आयकर विभाग ने इस सीजन में 5 करोड़ से अधिक ITR फाइलिंग की पुष्टि की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इसलिए, यदि आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है, तो तुरंत कदम उठाएं और इसे समय पर पूरा करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो आप अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं या आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

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