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कितने प्रकार के होते है EPS Pension Yojana

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अकाउंट में किए गए सभी योगदान कंपनी द्वारा ही किए जाने चाहिए। कंपनी EPS में कर्मचारी की सैलरी का 8.33% का योगदान करती है। कर्मचारी की सैलरी में महंगाई भत्ते, रिटेनिंग अलाउंस और खाना संबंधी रियायतों की कैश वैल्यू के साथ बेसिक सैलरी भी शामिल होती है।

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EPS के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं
EPS के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं

EPS के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन। ये पेंशन EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान करती है।

1) विधवा पेंशन

विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन (EPS Widow Pension) योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक यह पेंशन की राशि उन्हें दी जाएगी। एक से अधिक विधवायें होने पर, उम्र में बड़ी विधवा को पेंशन राशि मिलेगी। मासिक वृद्धा पेंशन राशि, EPS, 1995 की टेबल-C पर निर्भर करती है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु. कर दी गई है। पेंशन पाने वाले सदस्यों के लिए 6,500 रु. की पेंशन योग्य वेतन के अनुसार, कैलकुलेट किया जाता है। बता दें कि मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु. तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए अधिक पेंशन उपलब्ध हो सकती है। 

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2) बाल पेंशन

सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन (EPS Child Pension) भी प्रदान की जाती है। इस पेंशन का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक बच्चा 25 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता। भुगतान की जाने वाली राशि विधवा पेंशन की 25% तक होती है और इसका भुगतान अधिकतम दो बच्चों को किया जा सकता है।

Also Read: कैसे मिलता है EPFO से Pension का लाभ ! पढ़िए पूरी खबर

3) अनाथ पेंशन

यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई  विधवा नहीं है, तो उसके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन (EPS Orphan Pension) के रूप में पाने के हकदार होंगे। यह लाभ बड़े से छोटे क्रम में, 2  बच्चों के लिए लागू होगा।

4) घटी हुई पेंशन

अगर EPFO के सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 50 साल की उम्र का हो गया है लेकिन उम्र 58 वर्ष से कम है तो वह जल्दी पेंशन राशि निकाल सकता है। इस मामले में, 58 साल की उम्र का होने के लिए जितने साल बाकी है, उस हर साल पर 4% की दर से पेंशन राशि कम की जाती है। यदि सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा।

कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातें

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अकाउंट में किए गए सभी योगदान कंपनी द्वारा ही किए जाने चाहिए। कंपनी EPS में कर्मचारी की सैलरी का 8.33% का योगदान करती है। कर्मचारी की सैलरी में महंगाई भत्ते, रिटेनिंग अलाउंस और खाना संबंधी रियायतों की कैश वैल्यू के साथ बेसिक सैलरी भी शामिल होती है। कंपनी को हर महीने के आखिरी 15 दिनों के भीतर अपना योगदान देना होता है। कंपनी के द्वारा सभी योगदान की लागत दी जाती है। प्रमुख कंपनी को उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सीधे या एक ठेकेदार के माध्यम से योगदान करना पड़ता है। पेंशन के फायदे प्राप्त करने के लिए योग्य न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल होती है। यदि आपने 10 वर्ष से कम और 6 महीने से अधिक समय तक नौकरी की है, तो आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोज़गार रहने पर अपनी EPS राशि निकाल सकते हैं। योजना के अनुसार, कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष तय की है। कर्मचारी 58 साल का होने के बाद या घटी हुई पेंशन (50 वर्ष की आयु में) प्राप्त करना शुरू करने के बाद पेंशन फंड का सदस्य नहीं रहता है।

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पेंशन EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान करती है
पेंशन EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान करती है