
Voter List 2027: इन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बदलेगी वोटर लिस्ट, जानें कब आएगी फाइनल सूची
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है। छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट की जाएगी। इस दौरान नए वोटर्स के नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। जानिए किन युवाओं को आवेदन की सुविधा मिलेगी और फाइनल लिस्ट कब आएगी।

In Short
- चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण का ऐलान किया।
- 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के होने वाले पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को और अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को जारी होगी।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा सूची में मौजूद गलतियों को भी सुधारा जाएगा। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को जारी होगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।
किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा अभियान?
चुनाव आयोग के मुताबिक यह अभियान ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में चलाया जाएगा।
इस विशेष अभियान का मुख्य मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है। इसके तहत ऐसे पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। इसके साथ ही सूची में मौजूद गलत जानकारियों को सुधारने और जरूरी बदलाव करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
18 साल के युवाओं के लिए क्या है नियम?
चुनाव आयोग ने इस पुनरीक्षण अभियान के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय की है। इसका मतलब है कि जो नागरिक इस तारीख तक 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे और मतदान के लिए पात्र होंगे, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इसके अलावा उन युवाओं को भी मौका दिया गया है, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल के होने वाले हैं। ऐसे युवा भी पहले से आवेदन कर सकेंगे। आयोग का खास फोकस पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर रहेगा।

कब आएगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट?
चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 30 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद लोगों को अपने नाम जुड़वाने, हटवाने या दर्ज जानकारी में सुधार कराने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा।
इन दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की जाए।
आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम दर्ज हों और कोई भी योग्य मतदाता इससे छूटने न पाए।

