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1 अक्टूबर से बदले Forex Reporting Rules, किन लोगों को नहीं करनी होगी रिपोर्टिंग? RBI ने किया साफ

RBI ने 1 अक्टूबर से लागू नए Forex Reporting Rules को लेकर पैदा हुए कन्फ्यूजन को दूर किया है। सवाल उठ रहे थे कि क्या विदेश से सेवाओं के बदले कमाई करने वाले Freelancers और Content Creators को भी रिपोर्टिंग करनी होगी। RBI ने साफ किया है कि व्यक्तिगत प्रकृति के कॉन्ट्रैक्ट इन रिपोर्टिंग नियमों के दायरे में नहीं आएंगे।

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1 अक्टूबर से लागू RBI के नए FEMA नियमों के तहत सर्विस एक्सपोर्टर्स को हर एक्सपोर्ट की वैल्यू बताते हुए EDF जमा करना होगा।
1 अक्टूबर से लागू RBI के नए FEMA नियमों के तहत सर्विस एक्सपोर्टर्स को हर एक्सपोर्ट की वैल्यू बताते हुए EDF जमा करना होगा।

In Short

  • RBI ने साफ किया है कि व्यक्तिगत प्रकृति के कॉन्ट्रैक्ट पर नए रिपोर्टिंग नियम लागू नहीं होंगे।
  • Exporters के लिए प्रति बिल ₹10 लाख तक की रकम पर Self Declaration पर्याप्त होगा।
  • विदेश में Tutoring या छोटी Software Service देकर कमाई करने वाले Individuals को रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होगी।

RBI ने नए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि 1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियमों के तहत आम लोगों को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। RBI इस मामले में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जल्द FAQ भी जारी करेगा।

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क्या हैं नए नियम?

Foreign Exchange Management Act यानी FEMA के तहत लागू नए नियमों में सर्विस एक्सपोर्ट करने वालों के लिए Export Declaration Form यानी EDF भरने की व्यवस्था की गई है। इसमें हर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन की वैल्यू बतानी होगी।

EDF उस बैंक के जरिए जमा करना होगा, जो विदेशी मुद्रा से जुड़े ट्रांजैक्शन को संभाल रहा है। आमतौर पर जिस महीने इनवॉइस जारी हुआ है, उस महीने के खत्म होने के 30 दिनों के भीतर इसे जमा करना होगा।

Freelancers और Content Creators को लेकर था कन्फ्यूजन

नए नियम आने के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या Freelancers, Content Creators और दूसरे व्यक्तिगत तौर पर विदेश में सेवाएं देकर कमाई करने वाले लोगों को भी यह रिपोर्टिंग करनी होगी।

RBI के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन ने साफ किया कि व्यक्तिगत प्रकृति के कॉन्ट्रैक्ट के मामले में Individuals को इन रिपोर्टिंग नियमों में शामिल नहीं किया गया है।

RBI गवर्नर ने क्या कहा?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा कि individuals को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी TV Channel, App, Journal या Newspaper की सेवा ले रहा है या व्यक्तिगत तौर पर विदेश में Tutoring या छोटी Software Service जैसी सेवाएं देकर पैसा कमा रहा है, तो उसे रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि Exporters के लिए भी प्रति बिल ₹10 लाख तक की रकम होने पर Self Declaration पर्याप्त होगा।

RBI के मुताबिक, नए नियमों का मकसद प्रक्रिया को मुश्किल बनाना नहीं, बल्कि Services Export से जुड़े डेटा को बेहतर करना है। इससे Services Trade की रिपोर्टिंग को Merchandise Trade की रिपोर्टिंग के बराबर लाने में मदद मिलेगी।