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पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, DA-DR एरियर पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर एरियर को लेकर बड़ी राहत मिली है। पंजाब हाई कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए पहले के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिली है।

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In Short

  • पंजाब हाई कोर्ट ने डीए और डीआर एरियर मामले में पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी।
  • अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया।
  • 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 के बीच के बढ़े हुए डीए/डीआर एरियर का मामला है।

DA-DR Payment: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबे समय से इंतजार कर रहे महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर एरियर को लेकर बड़ी राहत मिली है। पंजाब हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया डीए और डीआर एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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सरकार की अपील हुई खारिज, कर्मचारियों के पक्ष में फैसला

पंजाब हाई कोर्ट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील यानी PLA को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पहले दिए गए सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया है। इस फैसले में पंजाब सरकार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए एरियर और डीआर एरियर का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

बकाया राशि का करना होगा भुगतान

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि यह बकाया राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ दी जानी चाहिए।

इस फैसले को राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से अपने बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे थे।

लंबे समय से चल रही थी मांग

राज्य के कर्मचारी और पेंशनर काफी समय से अपने बकाया डीए और डीआर एरियर की मांग कर रहे थे। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी, जबकि पंजाब सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया था।

इससे पहले मार्च महीने में भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि डीए और डीआर कर्मचारियों और पेंशनरों का कानूनी अधिकार है।

2021 से 2024 के बीच के एरियर का मामला

पंजाब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 के बीच बढ़े हुए डीए और डीआर एरियर का भुगतान टाल दिया था। सरकार की ओर से इसका ऐलान साल 2025 में किया गया था।

अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अदालत के इस फैसले से लंबे समय से चल रही उनकी मांग को बड़ी राहत मिली है।
 

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