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सिया हिट-एंड-रन मामला: वायरल वीडियो के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जोड़ी IPC 307 की धारा

पुलिस ने गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले की FIR में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी है; इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक कार महिला बाइकर को टक्कर मारकर उसे गाड़ी से नीचे गिराते हुए दिख रही है.

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गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में पुलिस ने सिया मामले में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी (फोटो: सोशल मीडिया)
गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में पुलिस ने सिया मामले में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी (फोटो: सोशल मीडिया)

In Short

  • गुरुग्राम पुलिस ने महिला बाइकर सिया के हिट-एंड-रन केस में IPC 307 की धारा जोड़ी।
  • परिवार की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने लिया नया एक्शन।
  • DCP ईस्ट ने कहा- वीडियो में जानबूझकर टक्कर मारने के संकेत मिले हैं।

गुरुग्राम के चर्चित हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। महिला बाइकर सिया के साथ हुए हादसे की FIR में अब हत्या की कोशिश (IPC धारा 307) की धारा जोड़ दी गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़िता के परिवार की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर की है।

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सिया और उसके परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि मामले में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके बाद सिया के पिता, भाई और अन्य परिजन देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन पहुंचे और न्याय की मांग की।

गुरुग्राम पुलिस के DCP ईस्ट संदीप मलिक ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा है कि कार चालक ने कथित तौर पर जानबूझकर बाइकर सिया को टक्कर मारी, जिसके आधार पर हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई है।

पुलिस अब मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और वीडियो समेत अन्य सबूतों को जांच में शामिल किया जा रहा है।

यह मामला उस समय चर्चा में आया जब महिला बाइकर सिया के साथ हुए हिट-एंड-रन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। परिवार ने आरोप लगाया था कि घटना गंभीर होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई धीमी रही।

फिलहाल पुलिस ने FIR में नई धारा जोड़ दी है और मामले की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसे आगे अपडेट किया जाएगा।

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