Income Tax: कल तक कर लें TDS से जुड़ा ये काम, नहीं तो देनी होगी पेनल्टी और होगा भारी नुकसान
Tax Update: TDS/TCS टैक्स जमा करने की डेडलाइन 7 मार्च 2025 है। अगर आप इस तारीख तक यह काम नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है।

Income Tax Updates: अगर आपने अब तक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) जमा नहीं किया है, तो जल्दी करें! 7 मार्च 2025 इसकी डेडलाइन है। अगर डेडलाइन के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया तो आपको ब्याज, पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
TDS और TCS क्या होते हैं?
TDS (Tax Deducted at Source) टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। इसमें कुछ खास पेमेंट (जैसे वेतन, किराया, ब्याज आदि) पर पहले ही टैक्स काट लिया जाता है और सरकार के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। वहीं, TCS (Tax Collected at Source) उन बिजनेसमैन और सेलर्स पर लागू होता है जो शराब, स्क्रैप, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और अन्य वस्तुओं की बिक्री करते हैं। सेलर, खरीदार से टैक्स वसूलकर सरकार को जमा करता है।
कौन भर सकता है TDS/TCS ?
कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स के साथ आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत टैक्स ऑडिट के अधीन व्यक्ति ही यह भर सकते हैं।
अगर कोई करदाता 7 मार्च 2025 तक टीडीएस नहीं भरता है तो उसे 1% प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा। इसके अलावा टैक्स के बराबर पेनल्टी लग सकती है। वहीं, धारा 276B के तहत कार्रवाई (prosecution) भी हो सकती है।
TDS/TCS ऑनलाइन कैसे फाइल करें?
- Income Tax E-Portal पर जाएं।
- E-Pay Tax ऑप्शन चुनें और लॉगिन करें।
- ITNS 281 चालान भरें और ऑनलाइन पेमेंट करें।
- कंफर्मेशन रिसीट डाउनलोड करें।