EPFO की EDLI बीमा योजना के तहत आपके परिवार को मिलता है ₹7 लाख तक का लाभ - बस करना है ये छोटा सा काम
Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना EPFO द्वारा संचालित एक जीवन बीमा योजना है। इसके तहत यदि किसी EPF सदस्य की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त बीमा राशि दी जाती है। यह राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।

अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। EPFO ने कर्मचारियों से अपनी ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) डिटेल्स जल्द से जल्द अपडेट करने की अपील की है।
ईपीएफओ का कहना है कि ऐसा करने से कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत मिलने वाला 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ बिना देरी के मिल सकेगा।
क्या है EDLI योजना?
Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना EPFO द्वारा संचालित एक जीवन बीमा योजना है। इसके तहत यदि किसी EPF सदस्य की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त बीमा राशि दी जाती है। यह राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
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इस योजना की सबसे खास बात यह है कि कर्मचारी को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। बीमा कवर का पूरा खर्च नियोक्ता वहन करता है और सभी पात्र EPF सदस्य अपने आप ही इस योजना के दायरे में आते हैं।
कितना मिलता है बीमा कवर?
मौजूदा नियमों के तहत EDLI योजना में न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलता है। बीमा राशि कर्मचारी के वेतन के आधार पर तय होती है और इसमें औसत मंथली वेतन के साथ अतिरिक्त बोनस कंपोनेंट भी शामिल होता है।
ई-नॉमिनेशन अपडेट करना क्यों जरूरी?
EPFO का कहना है कि अगर नॉमिनी की जानकारी पुरानी, गलत या दर्ज ही नहीं है, तो दावे के निपटान में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में परिवार को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने और लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेसे से गुजरना पड़ सकता है।
ईपीएफओ ने सलाह दी है कि शादी, बच्चे के जन्म या परिवार की स्थिति में किसी बड़े बदलाव के बाद ई-नॉमिनेशन की जानकारी जरूर अपडेट करें। सदस्य EPFO पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।
परिवार को मिलते हैं कई फायदे
किसी EPF सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को केवल EDLI बीमा राशि ही नहीं मिलती। पात्रता के आधार पर नॉमिनी या परिवार को EPF खाते में जमा पूरी राशि और उस पर ब्याज, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मंथली पेंशन और EDLI के तहत 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ भी मिल सकता है।
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EPS के तहत मिलने वाली पेंशन पति या पत्नी को जीवनभर मिल सकती है, जबकि कुछ मामलों में बच्चों और अन्य आश्रितों को भी लाभ मिलता है।
कैसे करें क्लेम?
सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को Form 5 IF जमा करना होता है। इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक, जरूरत पड़ने पर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होते हैं।
यदि नियोक्ता का प्रमाणन उपलब्ध नहीं है, तो सांसद, विधायक, बैंक मैनेजर, मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से भी फॉर्म सत्यापित कराया जा सकता है। दावा जमा होने के बाद EPFO को 30 दिनों के भीतर उसका निपटान करना होता है। देरी होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना पड़ सकता है।
EPFO का कहना है कि ई-नॉमिनेशन अपडेट रखना एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जो मुश्किल समय में परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

