Patanjali Son Papdi: पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल, कंपनी के अधिकारी समेत 3 को जेल
ये घटना पांच साल पहले की है जिस पर आज जजमेंट आया है। 17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए थे

उत्तराखंड (Uttarakhand) में पांच साल पहले दुकान से लिए गए पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के लिए गए सैंपल फेल हो गए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीने के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
आरोपियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की कई धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गई है.
ये घटना पांच साल पहले की है जिस पर आज जजमेंट आया है। 17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित जांच लैब भेजा गया था। जांच में सोन पापड़ी के सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए और फेल हो गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यवसायी लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
