UPDATE: SC में Article 370 पर 2 अगस्त से होगी सुनवाई
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 जुलाई तक सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही कहा है कि 2 अगस्त इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी।

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज Supreme Court में पांच जजों की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई लेकिन कोई आदेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 जुलाई तक सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही कहा है कि 2 अगस्त इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही एक हलफनामा देकर आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले की संवैधानिकता पर सुनवाई करेगा लिहाजा केंद्र के नए हलफनामे पर कोई सुनवाई नहीं करेगा।
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सरकार ने अपने नए हलफनामे में कहा था कि आर्टिकल 370 हटाना सही है और इसकी वजह से घाटी में शांति स्थापित हुई है।
लोगों को आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस आर्टिकल के हटाने के बाद सभी लोग मुख्यधारा में आए हैं। लेकिन केंद्र के नए हलफनामे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल मामले की संवैधानिकता पर फैसला करेगा। ऐसे में केंद्र के नए हलफनामे का कोई औचित्य नहीं है।