Congress नेता Rahul Gandhi को फिर लगा झटका, Gujarat High Court ने नहीं दी राहत
Gujarat High Court से Rahul Gandhi को फिर एक बार तगड़ा झटका लगा है। साल 2019 के चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, उस बयान पर गुजरात के BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला किया था।

'Modi' सरनेम मामले में Gujarat High Court से Rahul Gandhi को फिर एक बार तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने Surat Court के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरत कोर्ट की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा बरकरार रहेगी और राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल बहाल नहीं हो पाएगी। हालांकि 2 साल की सजा का मतलब ये नहीं कि वो जेल जाएंगे, क्योंकि सूरत कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले को चुनौती देने का विकल्प है।
Also Read: Maharashtra में IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट
साल 2019 के चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, उस बयान पर गुजरात के BJP विधायक Purnesh Modi ने उनके खिलाफ मामला किया था। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि, इस फैसले के आधे घंटे बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था मतलब उनकी संसद सदस्यता चली गई थी।
राहुल गांधी ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, फिर राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, और उस फैसले को सुनाया है, जो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है।
Also Read: Russia से तेल नहीं कोयला खरीद रहा है भारत, दुनिया हैरान !