Vikas Life Care ने Cupid Limited के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

30 मार्च 2024 को अलवर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस मामले में कोलंबिया पेट्रोकॉम और आदित्य कुमार हलवासिया को भी प्रतिवादी के तौर पर मुक़दमे में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया।इसके साथ ही Cupid Ltd और अन्य प्रति वादियों को शेयरों की संरचना में किसी भी तरह का बदलाव करने और उन्हें किसी तृतीय पक्ष को देने या स्थानांतरित करने से रोक ने का आदेश भी पारित कर दिया।

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विकास लाइफ केयर ने क्यूपिड लिमिटेड पर आरोप लगाए हैं
विकास लाइफ केयर ने क्यूपिड लिमिटेड पर आरोप लगाए हैं

By Harsh Verma:

शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी Vikas Life Care ने Cupid Limited पर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि क्यूपिड लिमिटेड ने SEBI के नियमों का उलंघन किया है। इसके बाद ये मामला अदालत में पहुंच गया है। उनका आरोप है कि क्यूपिड लिमिटेड में विकास लाइफ केयर ने 44% शेयर होल्डिंग की डील की, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद भी क्यूपिड लिमिटेड ने इस डील से हाथ खींच लिए, जिसके बाद विकास लाइफ केयर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

आरोप

दरअसल Cupid Ltd नाम की लिस्टेड कंपनी है। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने कंपनी में अपनी 44.84% शेयर होल्डिंग से संबंधित 59,81,036 इक्विटी शेयर Vikas Lifecare Ltd को बेचने के लिए करार किया था, लेकिन समझौते को न मानते हुए Vikas Lifecare के पक्ष में शेयर स्थानांतरित करने से बचने को कोशिश करने लगे।

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अलवर की जिला अदालत में मुकदमा

इन आरोपों के चलते Vikas Lifecare Limited ने Cupid Ltd के खिलाफ अलवर की जिला अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद अदालत ने कंपनी के निदेशकों को समन जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान इन्होंने अदालत को बताया कि वह अपनी शेयर होल्डिंग एक अन्य कंपनी को स्थानांतरित करने का सौदा कर चुके हैं. मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने 08 दिसंबर 2023 को उन्हें आदेश दिया कि Cupid Ltd के शेयरों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में किसी अन्य तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाए।

Vikas Lifecare

इस मामले में पार्टी Vikas Lifecare ने आशंका जताई कि क्यूपिड लिमिटेड न्यायालय के 8 दिसंबर के आदेश का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि कंपनी के जरिए 22 लाख शेयरों को अन्य FPI/FII के पक्ष में जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इतना ही नहीं करीब 33 लाख शेयरों के मामले में भी ऐसा ही करने को प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया था। 

मामला अब अदालत के संज्ञान में

मामला जब अदालत के संज्ञान में लाया गया तो अदालत ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। 30 मार्च 2024 को अलवर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस मामले में कोलंबिया पेट्रोकॉम और आदित्य कुमार हलवासिया को भी प्रतिवादी के तौर पर मुक़दमे में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही Cupid Ltd और अन्य प्रति वादियों को शेयरों की संरचना में किसी भी तरह का बदलाव करने और उन्हें किसी तृतीय पक्ष को देने या स्थानांतरित करने से रोक ने का आदेश भी पारित कर दिया। आपको बता दें कि अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि Cupid Ltd and की वित्तीय संरचना या शेयरों के संबंध में किसी भी तरह का सौदा करने से पहले अदालत में 149.52 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करानी होगी। 

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