Bank खातों में लावारिस पैसा अब वापस मिल सकेगा
अभी तक RBI के वेब पोर्टल पर कुल 7 बैंक मौजूद हैं। इन 7 बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट पर ग्राहकों द्वारा दावा किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक 15 अक्टूबर तक बैंकों के अलावा अन्य बैंकों को भी जोड़ा जा सकता है।

बैंकों में पड़ा अनक्लेम्ड यानि ऐसा पैसा जिसका कोई मालिक नहीं है या फिर आपको पता नहीं है कि किसी बैंक में आपका कितना पैसा बकाया पड़ा है। अब आप उसे वापस पा सकेंगे। इसके लिए RBI ने अनक्लेम डिपॉजिट सर्च करने के लिए वेब पोर्टल UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation) लॉन्च किया है। ये अनक्लेम डिपॉजिट दरअसल बैंकों में जमा वो पैसा है, जिस पर किसी का क्लेम नहीं है।
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RBI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस पैसे को लेकर क्लेम के लिए एक वेबपोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां इस जमा पैसे के हकदार लोग क्लेम कर सकते हैं। इससे आप ये भी पता चल सकेगा कि कहीं आप भी अपना पैसा बैंक में रखकर भूल तो नहीं गए हैं। अभी तक RBI के इस वेब पोर्टल पर कुल 7 बैंक मौजूद हैं। इन 7 बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट पर ग्राहकों द्वारा दावा किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक 15 अक्टूबर तक इन 7 बैंकों के अलावा अन्य बैंकों को भी जोड़ा जा सकता है। अभी तक आरबीआई के पोर्टल के साथ जुड़े इन बैंकों की लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और सिटीबैंक एन.ए. शामिल हैं।