विदेश जाने से पहले ये ख़बर पढ़ लीजिए
अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में विदेश जाने का प्लैन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि बुधवार को सरकार ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसके बाद एक नियम बदल गया है। नियम ये है कि क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्चों को RBI की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट किया, तो उस पर आपको 20% का TCS लगेगा। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा।

अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में विदेश जाने का प्लैन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि बुधवार को सरकार ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसके बाद एक नियम बदल गया है। नियम ये है कि क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्चों को RBI की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट किया, तो उस पर आपको 20% का TCS लगेगा। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा।
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वित्त मंत्रालय के जारी एक नोटिफिकेशन के तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को भी LRS में शामिल किया गया है और अब इस पर TCS देना होगा। इसके अलावा कोई भी विदेशी रेमिटेंस, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा होगी (करीब 2 करोड़ रुपये) तो उसके लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की भी जरूरत होगी। नई टैक्स दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। अभी विदेशी रेमिटेंस पर 5% का TCS लगता है, जबकि विदेशी टूर पैकेज पर बिना किसी लिमिट के 5% का TCS लगता है। आप इस TCS को वापस क्लेम कर सकते हैं लेकिन तब तक ये फंसा रहेगा।