Online Gaming टैक्स मे कोई बदलाव नहीं, 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है नया टैक्स स्लैब

GST परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का क्या मतलब होगा? क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के सभी गेम बैन हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने जल्दी से जल्दी 28% GST लगाने की मांग की है।

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Online Gaming टैक्स मे कोई बदलाव नहीं
Online Gaming टैक्स मे कोई बदलाव नहीं

By BT बाज़ार डेस्क:

Goods And Services Tax यानि (GST) की 50वी बैठक के दौरान कई अहम् फैसले कॉउन्सिल की ओर से लिए गए थे। बैठक के दौरान कॉउन्सिल ने यह भी फैसला लिया था की Online Gaming पर अब से 28% टैक्स लगाये जायेंगे, जिसके बाद कई गेमेंगिंग कंपनी ने कॉउन्सिल के इस फ़ैसले पर पूर्ण विचार करने को कहा था। जिसका असर साफ तौर पर शेयर बाजार में भी देखने को मिला था। कई मुद्दों पर विचार करने के लिए कॉउन्सिल ने 51वी बोर्ड बैठक का आयोजन किया था। काउंसिल की 51वीं बैठक में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसले को बरकरार रखा है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने मीटिंग के बाद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए GST अधिनियम में इस संसद सत्र में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री कहा कि 28% GST लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार चाहते थे। GST परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का क्या मतलब होगा? क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के सभी गेम बैन हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने जल्दी से जल्दी 28% GST लगाने की मांग की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार चाहते थे

गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इम्पोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी थी। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली थी। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज पर अब GST नहीं लगाने का फैसला लिया।

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