KAL Airways के स्पाइसजेट ने ₹100 करोड़ रुपए चुकाए
स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और पूर्व प्रोमोटर कलानिधि मारन के बीच विवाद 2015 में हुई डील से शुरू हुआ था। मारन ने स्पाइसजेट में 58.46% पार्टनरशिप अजय सिंह को ट्रांसफर की थी। इस डील में मारन और काल एयरवेज के लिए वारंट और प्रेफरन्स शेयर पाने के प्रावधान भी तय किए गए थे, लेकिन इन्हें कभी जारी नहीं किया गया।

SpiceJet ने Delhi High Court के आदेश पर मंगलवार को पूर्व प्रमोटर कलानिधि की KAL Airways को बकाये 100 करोड़ रुपए की पूरी राशि चुका दी है। अब एयरलाइन को Credit Suisse की बकाया राशि 12.45 करोड़ रुपए चुकाना बाकी है। सोमवार को स्पाइसजेट ने कोर्ट को बताया था कि उसने कलानिधि मारन को 100 करोड़ के बकाये में से 62.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं और 37.5 करोड़ की राशि बाकि थी। इसके बाद कोर्ट ने एयरलाइन को रेगुलर बैंकिंग ऑवर्स के अंदर अगले दिन के अंत तक बाकी राशि चुकाने की डेडलाइन दी थी। इससे पहले 24 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में स्पाइसजेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह को 10 सितंबर तक मारन को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा था।
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स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और पूर्व प्रोमोटर कलानिधि मारन के बीच विवाद 2015 में हुई डील से शुरू हुआ था। मारन ने स्पाइसजेट में 58.46% पार्टनरशिप अजय सिंह को ट्रांसफर की थी। इस डील में मारन और काल एयरवेज के लिए वारंट और प्रेफरन्स शेयर पाने के प्रावधान भी तय किए गए थे, लेकिन इन्हें कभी जारी नहीं किया गया। 2018 में एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूशनल ने मारन को ब्याज सहित 579 करोड़ रुपए का री-इम्बर्शमेंट दिया था। फैसलों के एक्जीक्यूशन के दौरान ब्याज राशि को सुरक्षित करने के लिए, हाईकोर्ट ने एयरलाइन को लगभग 243 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। वहीं एक अगल मामले में Supreme Court ने 11 सितंबर को क्रेडिट सुइस ग्रुप से लिए गए लोन के मामले में स्पाइसजेट पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने अजय सिंह को क्रेडिट सुइस केस में 12.45 करोड़ जमा करने को कहा है।
इसमें 4.15 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट है। इसके लिए उन्हें 15 सितंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 2015 के इस क्रेडिट सुइस मामले की सुनवाई की है। जजों ने कहा, यह मामला काफी हो गया है ,अब हमें कठोर कदम लेने होंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्पाइसजेट शट-डाउन हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन अजय सिंह को सहमति की शर्तों को मानना ही होगा। कोर्ट ने अजय सिंह को कोर्ट की हर सुनवाई में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।
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