कैसे मिलता है IRCTC का 35 पैसे इंश्योरेंस? क्यों नहीं लेते यात्री इंश्योरेंस
देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी, आईआरसीटीसी (IRCTC), ने यात्रियों के लिए एक सुरक्षित ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान चलाती है। इस प्लान के तहत, यात्रियों को मात्र 35 पैसे का दर देकर व्यापक कवरेज दी जाती है, जिसमें 10 लाख रुपये का हादसे का कवरेज शामिल होता। पर सवाल यह उठता है की क्या बालासोर जैसे ट्रैन हादसे में यात्रियों को इसका फयदा मिलता है या नहीं ? क्योकी ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, इस दुखद घटना ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, हालांकि आपको भी पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे भी ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत 35 पैसे प्रति यात्री इंश्योरेंस प्रदान करती है।

देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी, आईआरसीटीसी (IRCTC), ने यात्रियों के लिए एक सुरक्षित ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान चलाती है। इस प्लान के तहत, यात्रियों को मात्र 35 पैसे का दर देकर व्यापक कवरेज दी जाती है, जिसमें 10 लाख रुपये का हादसे का कवरेज शामिल होता है, पर सवाल यह उठता है की क्या बालासोर जैसे ट्रैन हादसे में यात्रियों को इसका फयदा मिला है या नहीं ? क्योकी Odisha के Balasore में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, इस दुखद घटना ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, हालांकि आपको भी पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे भी ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत 35 पैसे प्रति यात्री इंश्योरेंस प्रदान करती है। IRCTC के सूत्रों के मुताबिक ई-टिकट बुक करने वाले करीब 67% यात्री ये इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। रेलवे के अधिकारी ने बीटी बाज़ार से बात करते हुए बताया कि लोगों में इसकी जागरूकता की कमी है और यही वजह है कि लोग ये इंश्योरेंस लेते नहीं है।
आईआरसीटीसी ने इस ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान को यात्रियों के सुरक्षा और भरोसे को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। इसे यात्रियों को बुकिंग के समय चुनना होता है, इस बात का ध्यान रखें कि एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद आप बीमा का चयन दोबारा नहीं कर सकते हैं, हालांकि, आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक करते समय यात्रा बीमा खरीदना अनिवार्य नहीं है। IRCTC की वेबसाइट के मुताबिक, 1 नवंबर, 2021 से प्रभावी प्रीमियम सभी करों सहित 35 पैसे प्रति यात्री शामिल हैं। यात्रा के दौरान अगर मृत्यु होती है या बीमित व्यक्ति की यात्रा के दौरान शारीरिक चोट लगने से 12 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती तो ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस की पूरी राशि दी जाती है। यदि बीमित व्यक्ति को यात्रा के दौरान शारीरिक चोट लगती है और वह दुर्घटना की तारीख के 12 महीनों के भीतर स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस की पूरी राशि दी जाएगी। यदि बीमित व्यक्ति को यात्रा के दौरान शारीरिक चोट लगती है, जो 12 महीनों के भीतर स्थायी आंशिक विकलांगता में बदल जाती है, तो बीमा राशि का 75% देय होता है।
अगर किसी यात्रा के दौरान बीमित व्यक्ति को चोट लगती है और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है तो IRCTC की तरफ से 2 लाख रुपये तक दिए जाते है। आईआरसीटीसी के नियम और शर्तों के अनुसार, "यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु रेल दुर्घटना और रेलवे अधिनियम, 1989, की धारा 124 और 124ए के साथ धारा 123 के तहत परिभाषित अनहोनी घटनाओं के कारण होती है, तो बीमा कंपनी उसके पार्थिव शरीर को उसके सामान्य निवास स्थान या श्मशान या कब्रिस्तान तक ले जाने की लागत के रूप में 10,000 रुपये देगी, इसके लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने की जरूरत नहीं होती है। बीमित व्यक्ति या उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कंपनी के नजदीकी कार्यालय में बीमित घटना के घटित होने की तारीख से 4 महीने के भीतर, दावे के फॉर्म के अनुसार लिखित रूप में एक विस्तृत विवरण और कोई अन्य विशेष सामग्री प्रदान करेगा। बीमित व्यक्ति या नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कंपनी को इसके तहत किसी भी दावे के संबंध में सभी उचित जानकारी, सहायता और सबूत प्रस्तुत करेगा।
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