एसबीआई की शिकायत पर एक्शन में CBI, ₹114.98 करोड़ के फ्रॉड केस में रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ केस दर्ज
₹114.98 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड मामले में CBI की जांच तेज हो गई है। SBI की शिकायत पर दर्ज इस केस में कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे आने वाले दिनों में बड़े खुलासों की संभावना बढ़ गई है।

In Short
- CBI ने रिलायंस टेलीकॉम और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ ₹114.98 करोड़ बैंक फ्रॉड केस दर्ज किया
- SBI की शिकायत पर कार्रवाई, 11 बैंकों के कंसोर्टियम से जुड़ा है मामला
- मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी, लोन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ ₹114.98 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। एजेंसी ने इस सिलसिले में मुंबई के कई ठिकानों पर तलाशी भी ली है।
किन लोगों पर आरोप
सीबीआई की एफआईआर में कंपनी के साथ पूर्व निदेशक सतीश सेठ और गौतम बी दोशी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
एजेंसी ने इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और Prevention of Corruption Act 1988 के तहत पद के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए हैं।
SBI की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने उसे ₹114.98 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। SBI उन 11 बैंकों के कंसोर्टियम का हिस्सा था, जिसने रिलायंस टेलीकॉम को कुल ₹735 करोड़ का टर्म लोन दिया था।
मुंबई में सर्च ऑपरेशन, दस्तावेज जब्त
केस दर्ज करने के बाद CBI ने मुंबई में सतिश सेठ और गौतम दोशी के ठिकानों के साथ-साथ कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी छापेमारी की। एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान लोन से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है।
जांच जारी, आगे और खुलासों की उम्मीद
CBI ने साफ किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे और जानकारी सामने आ सकती है।

