SC ने ईडी डायरेक्टर SK Mishra को 15 सितंबर तक दिया एक्सटेंशन
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले मिश्रा की नियुक्ति को अवैध ठहराया था और उन्हें 31 जुलाई तक कार्यालय खाली करने को कहा था। हालांकि, केंद्र ने बुधवार को आवेदन में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी।

SC ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक SK Mishra को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। लेकिन साफ कहा कि इसके बाद इन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले मिश्रा की नियुक्ति को अवैध ठहराया था और उन्हें 31 जुलाई तक कार्यालय खाली करने को कहा था। हालांकि, केंद्र ने बुधवार को आवेदन में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी।
Also Read: ED निदेशक SK Mishra मामले में SC पहुंची केंद्र सरकार
केंद्र यह कहते हुए मिश्रा के विस्तार पर जोर दे रहा है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एक आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था है और एस के मिश्रा का इस पद पर बने रहना आवश्यक है।63 वर्षीय मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति पत्र को बाद में 2020 में संशोधित किया गया और दो साल के कार्यकाल को तीन साल में बदल दिया गया।