Rahul Gandhi: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर उन्हें आज राहत नहीं मिली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। Surat की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर उन्हें आज राहत नहीं मिली। राहुल गांधी के पास अब Gujrat होईकोर्ट जाने का रास्ता बचा है। अगर अदालत ने सजा पर रोक लगा दी होती, तो राहुल गांधी को संसद में बहाल किया जा सकता था।
राहुल गांधी को ये सजा पिछले महीने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में हुई थी। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई एक टिप्पणी पर अदालत में घसीटा था।
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यह केवल संसद से अयोग्यता या दो साल की जेल की सजा का मामला नहीं है - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, राहुल गांधी 6 और वर्षों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
राहुल गांधी ने अपनी दलील में कहा कि अगर Trial कोर्ट की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी। सूरत की अदालत ने कहा कि सांसद के रूप में हटाने या अयोग्यता को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति नहीं कहा जा सकता है।