Birth Certificate ही होगा सिंगल डॉक्यूमेंट, मोदी सरकार लेकर आई बिल

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) बिल 2023' पेश किया। इस बिल के पारित होने के बाद 50 साल पुराने इस कानून में परिवर्तन कर दिया गया।बिल के कानून बन जाने पर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट तैयार करने, केंद्र या राज्य सरकार में पदों पर नियुक्ति में इसका उपयोग किया जा सकेगा।

Advertisement
संसद से एक बिल पास कराकर बर्थ सर्टिफिकेट को और प्रभावी बना दिया
संसद से एक बिल पास कराकर बर्थ सर्टिफिकेट को और प्रभावी बना दिया

By Ankur Tyagi:

केंद्र सरकार ने संसद से एक बिल पास कराकर Birth Certificate को और प्रभावी बना दिया है। इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने बुधवार को लोकसभा में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) बिल 2023' पेश किया। इस बिल के पारित होने के बाद 50 साल पुराने इस कानून में परिवर्तन कर दिया गया। बिल के कानून बन जाने पर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट तैयार करने, केंद्र या राज्य सरकार में पदों पर नियुक्ति में इसका उपयोग किया जा सकेगा।

बिल के पारित होने के बाद 50 साल पुराने कानून में परिवर्तन कर दिया गया

बिल में Death Certificate जारी करने को जरूरी कर दिया गया है। अगर अस्पताल में किसी की मृत्यु होती है तो वो डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा। और ये सब 7 दिन के भीतर करना होगा। रजिस्ट्रार अगर सर्टिफिकेट देने में अनाकानी करता है तो आपके पास 30 दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। कुछ समय पहले गृह मंत्री Amit Shah ने इस बिल के बारे में बताया था कि डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का होगा उसका नाम वोटर लिस्ट में एड कर दिया जाएगा।

Also Read: SC ने ईडी डायरेक्टर SK Mishra को 15 सितंबर तक दिया एक्सटेंशन

Read more!
Advertisement