स्लीपर क्लास से 15-17% अधिक किराया, कोई कंसेशनल टिकट नहीं, जानिए अमृत भारत ट्रेन में कितना महंगा सफर

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, इन ट्रेनों में रियायती टिकट और मुफ्त पास से बने टिकट, जिनका भुगतान रेलवे को नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेषाधिकार पास, पीटीओ (विशेषाधिकार टिकट आदेश), ड्यूटी पास आदि से जुड़े नियम मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों के समान ही होंगे।

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By BT बाज़ार डेस्क:

भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए काम कर रहा है। यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे नई ट्रेनें लेकर आ रहा है। पहले भारतीय रेलवे द्वारा सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलाई गईं। अब देश को अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। PM Modi 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को सूचित किया है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक किमी से 50 किमी के भीतर यात्रा करने के लिए न्यूनतम टिकट की कीमत 35 रुपये है, जिसमें रिजर्वेशन और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत ट्रेनों के किराए को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए की एक टेबल अटैच की है जिसमें द्वितीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए दूरी स्लैब और टिकट की कीमतों लिखी गई हैं। देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसे पीएम मोदी 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे उसमें सिर्फ स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास कोच होंगे। बता दें, एसी क्लास के किराए पर अभी रेलवे विचार कर रहा है। रेलवे के एक अधिकारी की मानें तो अमृत भारत के स्लीपर और सेकेंड क्लास का किराया अभी चल रहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से 15 से 17% महंगा होगा। 

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अन्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में एक से 50 किमी के बीच की दूरी के गंतव्य तक द्वितीय श्रेणी की यात्रा के लिए न्यूनतम टिकट की कीमत 30 रुपये है, जिसमें रिजर्वेशन और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। इससे पता चलता है कि अमृत भारत का किराया अभी चल रहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से 17% ज्यादा होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, इन ट्रेनों में रियायती टिकट और मुफ्त पास से बने टिकट, जिनका भुगतान रेलवे को नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेषाधिकार पास, पीटीओ (विशेषाधिकार टिकट आदेश), ड्यूटी पास आदि से जुड़े नियम मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों के समान ही होंगे। वहीं, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी रेल यात्रा कूपन (टीआरसी) और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बुकिंग की अनुमति होगी, क्योंकि उनके कूपन का पैसा रेलवे को मिल जाता है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) से अमृत भारत ट्रेनों और उनके किराए को दर्शाने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने को कहा है। 

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