आज से लागू GST 2.0! दूध-दही से लेकर एसी-टीवी तक के दाम घटे - जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा

किराने से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाएं, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

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GST Rate Cut
रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले 99% सामान आज से हुए सस्ते (Photo:ITG)

By Gaurav Kumar:

GST 2.0: आज नवरात्रि का पहला दिन है और देश में नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म्स (GST 2.0) लागू हो गए हैं। नए टैक्स ढांचे का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर दिखेगा। किराने से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाएं, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों तक कई चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

क्या-क्या हुआ सस्ता?

सरकार ने जरूरी सामानों को राहत देने के लिए कई उत्पादों को सीधे जीएसटी-फ्री कर दिया है। इनमें यूएचटी दूध, पनीर, ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी-पराठा और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामान जैसे नोटबुक, पेंसिल, नक्शे-चार्ट, एटलस और लैब नोटबुक शामिल हैं। जीवन रक्षक 33 दवाओं (जिनमें कैंसर की तीन दवाएं भी हैं) और सभी हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

खाद्य तेल, मक्खन-घी, चॉकलेट, पास्ता, बिस्किट, जूस और सूखे मेवे अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसी तरह, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग प्रोडक्ट्स पर भी 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।

घरेलू उपकरणों में एसी, टीवी, डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटकर 28% से 18% हो गया है। कार, बाइक और तिपहिया वाहन भी 28% से 18% स्लैब में आ गए हैं। वहीं, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, जैव-कीटनाशक और सिंचाई से जुड़े सामान 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किए गए हैं।

हेल्थकेयर उपकरण जैसे थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और मेडिकल ऑक्सीजन भी अब सस्ते होंगे। कपड़े, सिलाई मशीन, बच्चों के डायपर, बांस-बेंत से बने फर्नीचर और निर्माण सामग्री जैसे ईंट-पत्थर भी कम टैक्स दरों में शामिल किए गए हैं।

ये चीजें हुईं आज से महंगी

सरकार ने लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं को महंगा करने का फैसला लिया है। 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी और प्रीमियम कारों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यही नहीं, कैसीनो, रेस क्लब, जुए और सट्टेबाजी पर भी अब 40% जीएसटी लगेगा। सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और कैफीनयुक्त/कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को भी इसी उच्चतम स्लैब में रखा गया हैं।

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